Ranya Rao Gold Smuggling: अब जेल में ही रहेंगी एक्ट्रेस रान्या राव ! कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज
Ranya Rao Gold Smuggling: गोल्ड स्मगलिंग केस में गिरफ्तार कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव की जमानत याचिका गुरुवार को बेंगलुरु की सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी। यह तीसरी बार है, जब कोर्ट ने रान्या को जमानत देने से इनकार किया है। इससे पहले 12 और 14 मार्च को दो बार कोर्ट ने रान्या को जमानत नहीं दी थी।
कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को 3 मार्च 2025 को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दुबई से लौटते समय 14.2 किलोग्राम सोने की छड़ों के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसकी अनुमानित कीमत ₹12.56 करोड़ थी। इसके बाद 10 मार्च को उसके दोस्त तरुण राजू को अरेस्ट किया गया था। जांच में पता चला था कि उन्होंने 2023 से 2025 के बीच 52 बार दुबई की यात्रा की थी। सिर्फ 2025 के पहले दो महीनों में ही उन्होंने 27 यात्राएं कीं। पूछताक्ष के दौरान उन्होंने बताया था कि उनके पास से 17 सोने की छड़ें बरामद हुईं।

बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था
इसी मामले में 64वीं सीसीएच सत्र अदालत ने रान्या राव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक अदालत ने गुरुवार को अपना आदेश जारी किया। इससे पहले गुरुवार(27 मार्च) सोना व्यापारी साहिल जैन, जिसने कथित तौर पर अभिनेत्री रान्या राव को तस्करी का सोना बेचने में मदद की थी। उसे 29 मार्च तक डीआरआई की हिरासत में भेज दिया गया। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों ने रान्या राव को सोना ले जाते हुए पाया था, जिसके बाद उन्हें 3 मार्च को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था।
रान्या राव ने एक वर्ष में सत्ताईस बार विदेश यात्रा की
कोर्ट में कहा गया कि रान्या राव ने एक वर्ष में सत्ताईस बार विदेश यात्रा की और अड़तीस प्रतिशत सीमा शुल्क धोखाधड़ी की। ऐसे में कुल 4,83,72,694 रुपये की कर चोरी हुई। ऐसी संभावना है कि यदि जमानत मिल गई तो वह देश छोड़कर भाग जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक जमानत याचिका इस आधार पर खारिज कर दी गई कि मामले में प्रभावशाली लोग शामिल हैं जिसके कारण जांच प्रभावित होने की संभावना है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बाद में डीआरआई के अतिरिक्त निदेशक अभिषेक चंद्र गुप्ता की शिकायत के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की। यह प्राथमिकी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के साथ दर्ज की गई थी। शिकायत के अनुसार, 6 मार्च को मुंबई एयरपोर्ट पर दो विदेशी नागरिकों को भारत में 21.28 किलोग्राम सोने की तस्करी करने के प्रयास में गिरफ्तार किया गया था, जिसकी कीमत 18.92 करोड़ रुपये है।(सोर्स ANI)












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