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रांची की कोर्ट ने छात्रा को कुरान बांटने की शर्त पर दी जमानत, ये था मामला

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नई दिल्ली। फेसबुक पर सांप्रदायिक टिप्पणी करने की आरोपी छात्रा को रांची की कोर्ट ने बिल्कुल अलग तरह की सजा दी है। कोर्ट ने छात्रा को इस बात शर्त पर जमानत दी है कि उसे अलग-अलग संस्थाओं में कुरान की पांच प्रति को बांटना होगा। ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट मनीष सिंह ने छात्रा को जमानत देते वक्त कहा कि आरोपी छात्रा रिचा भारती को कुरान की पांच प्रति बांटनी होगी, जिसमे से एक कॉपी सदर अंजुमान इस्लामिया कमेटी और चार अन्य कॉपी अलग-अलग स्कूल और कॉलेज की लाइब्रेरी को देनी होगी।

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आरोपी छात्रा की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील रामपरवेश सिंह ने कहा कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है कि छात्रा को कुरान की एक कॉपी अंजुमान इस्लामिया को प्रशासन की मौजूदगी में देनी होगी। जबकि छात्रा चार अन्य कुरान की प्रति अलग-अलग कॉलेज व स्कूल की लाइब्रेरी को स्थानीय पुलिस के माध्यम से देगी। छात्रा को पांचो कुरान की प्रति की रसीद भी कोर्ट के भीतर 15 दिन के भीतर पेश करनी है। बता दें कि छात्रा के खिलाफ रांची के पिथोरिया पुलिस स्टेशन में फेसबुक पर आपत्तिजनक सांप्रदायिक कमेंट को लेकर केस दर्ज हुआ था।

केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी छात्रा को गिरफ्तार कर लिया था और उसे जेल भेज दिया था। जिसके बाद लोगों ने छात्रा की गिरफ्तारी का घोर विरोध किया था। स्थानीय राइट विंग हिंदू समुदाय के लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध किया था। शनिवार को इन लोगों ने पिथोरिया पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दिया। हालांकि एसपी आशुतोष शेखर ने उन्हें इस बात का भरोसा दिया कि जल्द ही छात्रा को रिहा कर दिया जाएगा, जिसके बाद लोगों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया।

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English summary
Ranchi court grants bail to girl student on condition to distribute 5 copies of Quran.
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