जेल से बाहर आ सकता है बलात्कारी राम रहीम, हरियाणा सरकार ने कहा- अच्छा है बर्ताव, दी जा सकती है पैरोल
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नई दिल्ली। रेप और हत्या के केस में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को पैरोल पर रिहा करने की हरियाणा सरकार ने सिफारिश की है। राम रहीम की रिहाई के लिए हरियाणा सरकार ने उसके 'अच्छे आचरण' का हवाला दिया है। हालांकि, राम रहीम की रिहाई पर अंतिम फैसला कमिश्नर कोर्ट करेगा। वहीं, सिरसा पुलिस ने राम रहीम के पैरोल के मामले में डिप्टी कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट अभी तक नहीं सौंपी है।
राम रहीम ने दी है पैरोल की अर्जी
रेप केस में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम ने पैरोल की अपनी अर्जी में खेतीबाड़ी करने का हवाला दिया है। इसके अलावा राम रहीम ने कहा है कि उसको फंसाया गया है और जेल के दौरान उसका आचरण काफी अच्छा रहा है, इसलिए उसे पैरोल दी जानी चाहिए। मिली जानकारी के मुताबिक, राम रहीम को पैरोल पर रिहा करने को जेल के अधिकारी सहमत हैं।
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हरियाणा सरकार ने दिया 'अच्छे आचरण' का हवाला
राम रहीम के पैरोल को लेकर हरियाणा के जेल मंत्री कृष्ण पंवार ने कहा कि जेल में राम रहीम का आचरण अच्छा रहा है और ऐसी रिपोर्ट एसपी जेल ने दी है। जेल अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राम रहीम का 'आचरण अच्छा' रहा है और जेल में उसका किसी से विवाद नहीं हुआ है। गुरमीत राम रहीम अब तक जेल में 23 महीने की सजा काट चुका है। जेल प्रशासन ने उसकी पैरोल की अर्जी को सिरसा के डिप्टी कमिश्नर के पास भेज दिया है। दो साल पहले पंचकुला कोर्ट ने राम रहीम को रेप केस में सजा सुनाई थी।
विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा इस रिहाई को
बलात्कार के दोषी होने के अलावा राम रहीम पर एक पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या का आरोप भी लगा था, इस केस में भी अदालत ने राम रहीम को दोषी ठहराया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने राम रहीम समेत तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं, राम रहीम की रिहाई को हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि राम रहीम के अनुयायी बड़ी संख्या में हैं।