पत्रकार छत्रपति हत्याकांड: राम रहीम सहित चार दोषियों को सुनाई गई उम्रकैद की सजा
नई दिल्ली। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड मामले में पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिए गए राम रहीम और 3 अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने चारों पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जहां कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस केस में सजा के ऐलान को देखते हुए पंचकुला और आसपास के जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल, राम रहीम अपनी दो अनुयायियों के बलात्कार के जुर्म में रोहतक की सुनारिया जेल में 20 साल की सजा काट रहा है।
पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में कुल 46 गवाह पेश किए गए। राम रहीम के ड्राइवर की गवाही अहम रही। इस केस में मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। पत्रकार हत्याकांड मामले में गुरमीत राम रहीम समेत सभी 4 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। अब उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही चारों पर 50 हजार जुर्माना भी लगाया गया है।
Journalist Ramchandra Chhatarpati murder case: Three other convicts Kuldeep Singh, Nirmal Singh and Krishan Lal, have also been awarded life imprisonment. The Court has also imposed a fine of Rs 50,000 each. https://t.co/rclAjUMaCs
— ANI (@ANI) January 17, 2019
इसके पहले, केस की सुनवाई के दौरान राम रहीम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। हिंसा की आशंका को देखते हुए कोर्ट ने राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की अनुमति दी थी। 16 साल पुराने इस केस में राम रहीम और 3 अन्य को दोषी करार दिया गया था। अब कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही 50 हजार जुर्माना भी लगाया गया है।
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साल 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वे लगातार डेरा में होने वाले गलत कामों की खबरें छापते थे। छत्रपति के परिवार ने इस संबंध में केस दर्ज कराया था। जिसके बाद 2003 में ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया गया। साल 2007 में सीबीआई ने डेरा मुखिया गुरमीत सिंह राम रहीम को हत्या की साजिश रचने का आरोपी मानते हुए चार्जशीट फाइल की थी।