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SC ने राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी पेरारिवलन की पेरोल एक सप्ताह के लिए बढ़ाई

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी करार दिए गए एजी पेरारिवलन की पेरोल एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। साथ ही कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि उनकी पेरोल को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। पेरारिवलन को मेडिकल चेकअप के लिए पेरोल में छूट दी गई है।

Supreme Court

बता दें कि पेरारिवलन को स्वास्थ्य कारणों के चलते पेरोल मिली है। मद्रास उच्च न्यायालय ने पेरारिवलन को 9 नवम्बर से 23 नवम्बर तक स्वास्थ्य कारणों के चलते पेरोल दी थी। बाद में इसे बढ़ाने को लेकर पेरारिवलन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार करते हुए एक सप्ताह की पेरोल बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चेक अप के लिए जाते समय एजी पेराविलन को पूरी सुरक्षा देने का भी निर्देश दिया है।

पेरारिवलन को राजीव गांधी हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। उसे साजिशकर्ताओं से संबंध रखने और मदद के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के समय पेरारिवलन की उम्र 19 साल ही थी। उस पर आरोप था कि उसने आत्मघाती बम हमले में राजीव गांधी मारे गए थे उस बम के लिए बैटरी उसी ने खरीदी थी। पेरारिवलन ने 9 वोल्ट की बैटरी देने की बात तो स्वीकार की थी लेकिन उसने कहा था कि उसे नहीं पता था कि बैटरी का इस्तेमाल किसलिए किया जाना है।

वहीं जेल में जाने के बाद भी उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। 12वीं की परीक्षा उसने जेल से ही दी थी जिसमें उसे 91.33 प्रतिशत अंक मिले थे जो जेल में बंद किसी कैदी द्वारा परीक्षा में पाए सर्वाधिक अंक हैं।

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English summary
rajiv gandhi assassination case Supreme Court extends parole of AG Perarivalan
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