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6.5 लाख के प्रोपर्टी टैक्स के खिलाफ रजनीकांत ने दायर की याचिका, हाईकोर्ट से मिली फटकार

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नई दिल्ली। अभिनेता रजनीकांत ने अपने मैरिज हॉल पर प्रोपर्टी टैक्स को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। चेन्नई के कोडंबकम में श्री राघवेंद्र कल्याण मंडपम नाम से रजनीकांत का मैरिज हॉल है। इस मैरिज हॉल से ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के 6.5 लाख रुपए के टैक्स की मांग के खिलाफ रजनीकांत ने ये याचिका दायर की है। जिस पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को एक्टर को फटकार लगाई और चेतावनी दी कि इसके लिए उनसे कोस्ट ली जा सकती है। जिसके बाद उनके वकील ने केस वापस लेने के लिए अदालत से समय मांगा है।

रजनीकांत का कहना है कि जब राजस्व ही नहीं बना तो टैक्स किस आधारपर लिया जा रहा है।

रजनीकांत की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से 24 मार्च के बाद से मैरिज हॉल बंद है। इस दौरान वहां से कोई राजस्व उत्पन्न नहीं हुआ लेकिन ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने प्रोप्रटी टैक्स का नोटिस भेजकर उनसे 6.5 लाख रुपए मांगे हैं। रजनीकांत का कहना है कि जब राजस्व ही नहीं बना तो टैक्स का मांग करना उचित नहीं है।

इस पर मद्रास हाईकोर्ट की जस्टिस अनीता सुमन ने सुनवाई के दौरान रजनीकांत पर लागत लगाने की चेतावनी दी। यह चेतावनी संपत्ति कर के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करने को लेकर दी गई है। जिसके बाद उनके वकील ने केस वापस लेने का समय मांगा है।

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English summary
Rajinikanth moves Madras High Court against property tax demand of 6.5 Lakh by Greater Chennai Corporation
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