सलमान खान को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत, जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल करने पर दर्ज हुई थी FIR
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है। अनुसूचित जाति के लिए जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल करने पर 5 मार्च को जोधपुर में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसपर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
जोधपुर। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है। अनुसूचित जाति के लिए जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल करने पर 5 मार्च को जोधपुर में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसपर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस विजय बिश्नोई ने मंगलवार को अभिनेता के खिलाफ दर्ज एफआईआर और जांच पर रोक लगाई। 42 वर्षीय नरेश कंडारा ने जोधपुर में सलमान के खिलाफ अनुसूचित जाति के लिए जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल किया था, जिससे समुदाय के लोगों की भावनाएं आहत हो गई थीं।
5 मार्च को जोधपुर में दर्ज हुई थी FIR
नरेश कंडारा ने सलमान के खिलाफ जोधपुर के नागोरी गेट पुलिस स्टेशन में 5 मार्च को एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर आईपीसी की धारा 153ए, 505, 120बी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की धाराओं के तहत दर्ज की गई थी। सलमान के वकील महेश बोरा ने कोर्ट में कहा कि कंडारा के आरोप चुरु में खान के खिलाफ दायर एफआईआर के समान हैं, जिसपर 26 फरवरी को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी।
हाईकोर्ट मे लगाई FIR और जांच पर रोक
महेश बोरा ने कहा कि सलमान ने जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल किसी समुदाय के लिए नहीं, बल्कि अपनी डांसिंग स्किल के लिए किया था। इसके बाद जस्टिस विजय बिश्नोई ने मामले की जांच पर रोक लगाते हुए शिकायतकर्ता और राज्य सरकार को तीन हफ्तों के भीतर अपना जवाब देने को कहा है।
सलमान और शिल्पा ने किया था जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल
गौरतलब है कि सलमान खान और शिल्पा शेट्टी ने एक इंटरव्यू में जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था। दोनों के इंटरव्यू का वीडियो वायरल हो जाने के बाद से इसपर विवाद गर्माता गया। इसके बाद दोनों के खिलाफ कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन और एफआईआर की मांग की गई थी। समुदाय ने सलमान खान की फिल्म 'एक था टाइगर' का भी जमकर विरोध किया था। हालांकि शिल्पा ने ट्विटर पर समुदाय से माफी मांग ली थी।
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