अलवर मॉब लिंचिंग केस: हाईकोर्ट ने पहलू खान और उनके बेटों पर दर्ज FIR रद्द करने का दिया आदेश
जयपुर। राजस्थान के अलवर में पेश आए बहुचर्चित पहलू खान मॉब लिंचिंग केस में राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को पहलू खान और उनके दोनो बेटों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने के आदेश दिया है। ये एफआईआर पहलू खान के दोनों बेटों और ड्राइवर पर गो तस्करी के आरोप में की गई थी। दरअसल पुलिस ने पहलू खान और उनके दोनों बेटों और पिकअप ड्राइवर के खिलाफ गोवंश की तस्करी का मामला भी दर्ज किया था।
पहलू खान और उनके बेटों पर दर्ज FIR रद्द
राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज भंडारी की एकलपीठ ने पहलू खान के बेटे इरशाद और ड्राइवर खान मोहम्मद की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया कि, पहलू खान और उनके दोनो बेटों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द किया जाए। इससे पहले खबरें थीं कि पहलू खान को भी गो तस्करी का आरोपी बनाया गया है। बाद में पुलिस ने साफ किया था कि पहलू खान का नाम मौत के बाद हटा दिया गया।
कोर्ट ने माना है कि पहलू खां के पास से बरामद की गईं गायें दुधारू थीं
कोर्ट ने अपने फैसले में माना है कि पहलू खां के पास से बरामद की गईं गायें दुधारू थीं। इन गायों के साथ दो बच्चे (बछड़े) भी थे। पहलू खां के पास गाय की खरीद के वैध दस्तावेज भी थे और उन्हें डेयरी ले जाने के प्रमाण भी मिले हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पुलिस गो तस्करी के आरोपों को साबित नहीं कर पाई। जिसके बाद जस्टिस पंकज भंडारी की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद बुधवार को एफआईआर रद्द करने के आदेश जारी किए।
मॉब लिंचिंग में हुई हत्या के बाद मामला देशभर में गर्मा गया था
1
अप्रैल
2017
को
हरियाणा
निवासी
पहलू
(55)
अपने
दो
बेटों
आरिफ
व
इरशाद
के
साथ
पिकअप
में
जयपुर
से
गाय
खरीद
कर
ला
रहे
थे।
बहरोड़
पुलिया
से
आगे
भीड़
ने
पिकअप
रुकवाई
व
मारपीट
की।
कुछ
देर
बाद
पहलू
के
साथी
अन्य
पिकअप
में
आए
तो
उनसे
भी
मारपीट
की
गई।
गंभीर
घायल
पहलू
को
बहरोड़
के
अस्पताल
में
भर्ती
कराया
गया,
जहां
4
अप्रैल
को
पहलू
ने
दम
तोड़
दिया।
मॉब
लिंचिंग
में
हुई
हत्या
के
बाद
मामला
देशभर
में
गर्मा
गया
था।
इलाज के लिए पी चिदंबरम ने दायर की अग्रिम जमानत याचिका