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आसाराम को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने सजा खत्म करने की याचिका खारिज की

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जोधपुर। बलात्कार मामले में सजा काट रहे स्वयंभू संत आसाराम को मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आसाराम की सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने आसाराम की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है। बता दें कि नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम को जोधपुर की एक अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। वह पिछले काफी समय से जेल में बंद है।

Asaram
मंगलवार को हाईकोर्ट में न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार माथुर की खंडपीठ के समक्ष याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई शुरू होते ही खंडपीठ ने आसाराम की ओर से दायर की याचिका पर कड़ा रूख अपनाया। जिसके चलते याचिका खारिज होने के भय से आसाराम के वकील प्रदीप चौधरी ने बहस किए बगैर अपनी इस याचिका को बापस ले लिया। बता दें कि, इस मामले में दो सह आरोपियों शरदचन्द्र और शिल्पी की सजा को हाईकोर्ट पूर्व में स्थगित कर चुका है।

आसाराम ने अपनी सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है। इस पर चार सप्ताह बाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पूर्व फरवरी में अपनी पत्नी की बीमारी के नाम पर आसाराम ने अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी। जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। यहीं नहीं आसाराम कई बार पैरोल पर बाहर आने की कोशिश कर चुके हैं। लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी है।

आसाराम पांच साल से भी ज्यादा समय से जोधपुर सेन्ट्रल जेल में बंद है। गत वर्ष 25 अप्रैल को एससी-एसटी कोर्ट जज मधुसुदन शर्मा ने आसाराम को जीवन की अंतिम सांस तक जेल में रखने की सजा सुनाई थी। वहीं वहीं, इस मामले में बाकी दो दोषियों शिल्पी उर्फ संचिता गुप्ता(सेविका), शरदचंद्र उर्फ शरतचंद्र को 20-20 साल की सजा सुनाई गई है।

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English summary
Rajasthan HC dismisses Asaram Bapu's bail plea for suspension of sentence
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