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अलवर मॉब लिंचिंग: राजस्थान सरकार ने पहलू खान मामले में हाईकोर्ट में अपील दायर की

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Pehlu Khan Mob Lynching case: राजस्थान सरकार ने High Court में दायर की याचिका

जयपुर। अलवर मॉब लिंचिंग मामले में राजस्थान सरकार ने इस सप्ताह हाईकोर्ट में अपील की है। राज्य सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल मेजर आरपी सिंह ने गुरुवार को बताया कि राजस्थान सरकार ने 14 अक्टूबर को पहलू खान मामले (2017 अलवर लिंचिंग) में हाई कोर्ट में अपील दायर की है।

Rajasthan government filed an appeal in High Court on October 14 in Alwar lynching Pehlu Khan case

बता दें कि, अलवर की जिला अदालत ने 14 अगस्त को पहलू खान मॉब लिचिंग केस में सभी छह बालिग आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। जिसके बाद सरकार ने इस पर एसआईटी गठित की थी। एसआईटी ने सितंबर में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी।

गौरतलब है कि 1 अप्रैल, 2017 को बहरोड़ थाना क्षेत्र में पहलू खान और उसके बेटे गायों को लेकर जा रहे थे, तभी भीड़ द्वारा उन्हें रोककर उनके साथ कथित तौर पर मारपीट की गई थी। इलाज के दौरान चार अप्रैल को पहलू खान की मौत हो गई। इस मामले की पुलिस द्वारा चार्जशीट पेश होने के बाद लगातार सुनवाई हुई। पहलू खान के बेटों सहित 47 गवाहों के बयान कोर्ट में कराए गए। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सरिता स्वामी ने इस केस पर फैसला सुनाते हुए सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया था।

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English summary
Rajasthan government filed an appeal in High Court on October 14 in Alwar lynching Pehlu Khan case
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