रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी के बेटे ने कराया लिंग परिवर्तन, मांगी फैमिली पेंशन
नई दिल्ली। रेलवे के सामने फैमिली पेंशन को लेकर एक अजीबोगरीब मामला सामना आया है जिसके कारण विभाग दुविधा में है। दरअसल, रेलवे ने केंद्र सरकार को पूर्व कर्मचारी की 32 साल की संतान के पत्र का हवाला दिया है, जिसने महिला बनने के लिए कुछ साल पहले लिंग-परिवर्तन करा लिया था और वह फैमिली पेंशन की मांग कर रही है। उसके पिता रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी थे, जिनका देहांत साल 2017 में हो गया था।
अधिकारियों का कहना है कि ये पत्र 2018 में चेन्नई स्थित दक्षिणी रेलवे के तहत एक डिवीजन को भेजा गया था। लेकिन इन नियमों के साथ इस अनुरोध पर कोई स्पष्टता नहीं होने पर, रेलवे ने पिछले सप्ताह इस संबंध में कार्मिक, पेंशन और सार्वजनिक शिकायत, और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को व्यापक परामर्श के लिए पत्र भेजा है। इस मामले को लेकर रेलवे दुविधा में है।
सूत्रों के मुताबिक, रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि पेंशन कानून के मुताबिक, 25 साल से अधिक उम्र के बेटे इन मामलों में पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं। लेकिन अविवाहित या तलाकशुदा आश्रित बेटी पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, वह सरकारी कर्मचारी की पत्नी यानी उसकी मां की मृत्यु के बाद पेंशन के लिए पात्र है।
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25 साल के अधिक उम्र के बेटे को नहीं मिल सकती पेंशन
लिंग परिवर्तन कराने वाली युवती की दलील है कि चूंकि वह अपने पिता के निधन से पहले ही एक महिला का 'जीवन' जी रही थी, इसलिए वह अविवाहित आश्रित बेटी के रूप में पेंशन के लिए पात्र है। रेलवे ने इस मांग को देखते हुए मंत्रालय को पत्र भेजा है।
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