रेलवे खानपान सेवाओं पर 5 प्रतिशत जीएसटी की समान दर लागू
नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने आज कहा कि रेलवे, प्लेटफार्म या स्टेशनों में भारतीय रेल या आईआरसीटीसी द्वारा दिए गए भोजन और पेय पर 5 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा। इस मामले में किसी भी संदेह या अनिश्चितता को दूर करने के लिए वित्त मंत्रालय ने 5 मार्च को रेलवे बोर्ड को 31 मार्च को लिखा है। यह रेलगाड़ियों, प्लेटफार्म या स्टेशनों में उपलब्ध कराए गए भोजन और पेय की आपूर्ति के लिए जीएसटी की दर में एकरूपता लाएगा।
एक बयान में कहा गया है कि 'रेलगाडि़यों के साथ-साथ प्लेटफॉर्मों अथवा स्टेशनों पर भी उपलब्ध खाद्य एवं पेय पदार्थों की आपूर्ति पर देय जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) की दर में एकरूपता लाने और इस बारे में कोई भी संशय या अनिश्चितता समाप्त करने के उद्देश्य से यह स्पष्ट किया जाता है कि सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी से भारतीय रेलवे अथवा भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी) अथवा उनके लाइसेंसधारकों द्वारा या तो रेलगाडि़यों में अथवा प्लेटफॉर्मों पर आपूर्ति किए जाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के बगैर जीएसटी दर 5 प्रतिशत होगी।'