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राहुल गांधी ने 'सुप्रीम कोर्ट ने माना चौकीदार चोर है' कहने पर जताया खेद, कहा-गलत तरह पेश किया गया

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नई दिल्ली। राहुल गांधी ने राफेल डील को लेकर 'सुप्रीम कोर्ट ने भी माना चौकीदार चोर है' के अपने बयान पर उच्चतम न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखा है। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सोमवार को राहुल की ओर से जवाब दिया गया है। राहुल गांधी ने अपने बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा है कि वो इस पर खेद जताते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनके बयान को राजनीतिक विरोधियों ने गलत तरह से पेश किया है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट 23 अप्रैल को सुनवाई करेगा।

राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट ने माना चौकीदार चोर है के बयान पर खेद जताया

राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना संबंधी याचिका पर कोर्ट ने राहुल गांधी को 15 अप्रैल को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का कहा था। जिस पर आज उन्होंने सफाई दी है। राहुल गांधी की ओर से अदालत में दाखिल किए गए जवाब में कहा गया है कि चुनावी भाषण में उन्होंने ये बात कही थी, जिसका गलत मतलब निकाला गया है। ऐसे में वो सुप्रीम कोर्ट के सामने इस पर खेद जताते हैं।

<strong>वायनाड के एनडीए उम्मीदवार ने राहुल गांधी की नागरिकता पर उठाया सवाल</strong>वायनाड के एनडीए उम्मीदवार ने राहुल गांधी की नागरिकता पर उठाया सवाल

भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने अपनी अवमानना याचिका में कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के हवाला देते हुए 'सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि चौकीदार चोर है' कहा है, जो कि अवमानना के दायरे में आना चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के केंद्र सरकार की उन प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज कर देने के बाद, जिसमें सरकार ने याचिका के साथ लगाए दस्तावेजों पर विशेषाधिकार बताया था। राहुल ने ये बयान दिया था।

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English summary
Rahul Gandhi response in Supreme court in connection contempt petition over his statement on Rafale verdict
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