'चौकीदार चोर है' मामला: राहुल की माफी मंजूर, भविष्य में सावधान रहने की सलाह
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर मामले पर भी फैसला सुना दिया है। यह मामला लोकसभा चुनाव के दौरान का है, तब राहुल ने राफेल केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 'चौकीदार चोर है' के अपने आरोपों से जोड़ दिया था। कोर्ट ने राहुल गांधी की माफी को मंजूर कर लिया है और कहा है कि उनके खिलाफ कोई अवमानना का केस नहीं चलेगा।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को सावधानी से बयान देना चाहिए। कोर्ट को राजनीति विवाद में घसीटना गलत है। राहुल गांधी ने माफी मांग ली थी, हमने माफी को मंजूर कर लिया है।
इस मामले में भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने राहुल के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। मीनाक्षी लेखी की तरफ से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया था कि राहुल गांधी ने अपने बयान पर सिर्फ खेद जताया है, माफी नहीं मांगी है। जिसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को अवमानना नोटिस जारी कर दिया था। हालांकि अवमानना मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पेशी से छूट मिल गई थी।
क्या बोले थे राहुल?
राफेल समझौता मामले में गड़बड़ी के आरोप वाली पुनर्विचार याचिका जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कीं तो राहुल ने कहा कि कोर्ट ने भी मान लिया है कि 'चौकीदार चोर है'। माना जा रहा है कि राहुल ने ये बयान प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिए बिना उनपर निशाना साधते हुए दिया था। राहुल के बयान के बाद जब कोर्ट ने उन्हें नोटिस भेजा, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा कि उन्हें अपने बयान पर अफसोस है।
राहुल के जवाब पर भी भाजपा नाखुश रही
राहुल के जवाब पर भी भाजपा नाखुश रही उस वक्त राहुल के खेद जताने के बाद भी भाजपा नाखुश ही रही। मीनाक्षी लेखी के वकील ने कोर्ट से कहा कि राहुल ने माफी नहीं मांगी है केवल खेद जताया है। जब सीजेआई ने वकील से पूछा कि चौकीदार कौन है? तो उन्होंने जवाब में कहा था कि 'राहुल गांधी ने पूरे देश को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'चौकीदार' चोर हैं।'
इस मामले पर राहुल की ओर से मुकदमा लड़ रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा था कि राहुल गांधी ने खेद जताया है, लेकिन जानबूझकर कर ये मामला उठाया जा रहा है क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं।
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