पालतू जानवरों पर टैक्स वसूलने की बात को पंजाब सरकार ने बताया बेबुनियाद
चंडीगढ़। पालतू जानवरों पर टैक्स वसूलने की बात को पंजाब सरकार ने बेबुनियाद बताया है और कहा है इस तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। मीडिया में खबरें आई थीं कि पंजाब की कांग्रेस सरकार जानवर पालने पर प्रदेश के लोगों से टैक्स वसूल करेगी। इसको लेकर हमने भी खबर की थी, पालतू जानवरों पर टैक्स वसूलने को लेकर जो खबर आई थी वो हम आपको बता रहे हैं।
खबर आई थी कि पंजाब में पालतू जानवरों को पालने पर 250 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का टैक्स लगाया है। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस बकरी, घोड़ा जैसे सभी जानवरों को पालने के लिए पंजाब के लोगों को सरकार को टैक्स देना होगा। पंजाब सरकार ने इसको लेकर योजना निगमों को भेजी, जिसके बाद अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। प्रदेश सरकार ने पंजाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत यह नोटिफिकेशन जारी किया है। जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, पालतू जानवर के मालिक को हर साल अपने जानवर का लाइसेंस बनवाना होगा और फिर हर साल इसका नवीनीकरण भी कराना होगा। जानवर के मालिक लाइसेंस की अवधि खत्म होने पर एक महीने के अंदर इसका नवीनीकरण नहीं कराएगा तो उसे जुर्माना भी देना होगा। ये टैक्स समय पर नहीं भर पाने पर जानवर के मालिक पर 10 गुना तक ज्यादा जुर्माना लगेगा।
पंजाब सरकार के इस नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब के लोगों को अपने सभी पालतू जानवरों को रजिस्टर्ड कराना होगा, जिसके बाद उन्हें लाइसेंस जारी किए जाएंगे। जानवरों के मालिक को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से एक टैग भी मिलेगा, जिस पर जानवर का रजिस्ट्रेशन नंबर और मालिक का नाम लिखा हुआ होगा। जिस जानवर का लाइसेंस बन चुका है उसे तीन बार सड़क पर आवारा घूमते पाया गया तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर रद्द कर दिया जाएगा। वहीं सड़क पर जानवर के किसी को नुकसान पहुंचाने पर भी उसका लाइसेंस रद्द होगा।
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