पंजाब: नाइट कर्फ्यू की मियाद 1 जनवरी तक बढ़ी, शादी समारोहों में भीड़ जुटने पर लगेगा जुर्माना
नई दिल्ली- पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए आज कुछ सख्त आदेश दिए हैं। इसके तहत राज्य में नाइट कर्फ्यू और बाकी पाबंदियों की मियाद 1 जनवरी, 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री ने खासकर शादी समारोहों के लिए भीड़ नहीं जुटने को लेकर अधिकारियों को सख्त हिदायतें दी हैं और नियम तोड़ने वाले मेजबानों पर जुर्माना लगाने को भी कहा है। पहले यह कर्फ्यू 15 दिसंबर तक के लिए ही लगाने का ऐलान किया गया था, जिसके तहत रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक आने-जाने की पाबंदी होती है।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नाइट कर्फ्यू और समारोहों में लोगों की संख्या सीमित रखने संबंधी पाबंदियों को 1 जनवरी, 2021 तक के लिए बढ़ाने का आदेश दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया है कि राज्य पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वह जारी पाबंदियों का सख्ती से पालन करवाए, खासकर शादी समारोहों में।
मुख्यमंत्री ने डीजीपी दिनकर गुप्ता से कहा है कि इंडोर स्थानों पर लोगों की अधिकतम संख्या 100 और आउटडोर में होने वाली शादियों और दूसरे स्थानों पर 250 की संख्या सीमित रखने को लेकर लगी हुई पाबंदियों को सख्ती से लागू करें और इसका उल्लंघन करने वाले मेजबानों पर जुर्माना लगाएं।पंजाब में कर्फ्यू संबंधी पाबंदियां पिछले 1 दिसंबर से लागू हैं, जो 15 दिसंबर तक के लिए लगाया गया था। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इसकी मियादी भी अब पूरे महीने के लिए बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि यह आदेश साल के अंत में होने वाले कार्यक्रमों के मद्देनजर जारी किया गया है, जिसमें भारी भीड़ जुटने की आशंका थी। सीएमओ के मुताबिक नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक लागू रहेगी। साल के आखिरी दिनों में इस समय लोग पहले पार्टियों के लिए निकलते रहे हैं। लेकिन, इस बार कोरोना के कहर से सरकार ने पहले से ही यह एहतियाती कदम उठाया है।
बता दें कि पंजाब में पिछले चौबीस घंटे में कोविड-19 के अबतक कुल 1,58,556 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 7,423 मामने अभी भी ऐक्टिव हैं। कल वहां 27 लोगों ने इस बीमारी की वजह से दम तोड़ दिया था।
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