भगत सिंह को नहीं दिया जा सकता शहीद का दर्जा: पंजाब सरकार
चंडीगढ़। पंजाब में भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव को शहीद का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। पंजाब सरकार ने शहीदों की आधिकारिक लिस्ट की मांग पर जवाब देते हुए ये कहा है। पंजाब सरकार ने संविधान के आर्टिकल 18 का जिक्र करते हुए बताया है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स नियम के तहत भगत सिंह औपचारिक तौर पहर शहीद नहीं कहे जा सकते, पंजाब सरकार ने बताया है कि राज्य सरकार के पास इसका कोई अधिकार नहीं है।
वकील ने लिखी थी चिट्ठी
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में वकील हरिचंद अरोड़ा ने पंजाब सरकार को चिट्ठी लिख पूछा था कि क्या पंजाब में भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव को शहीद का दर्जा दिया गया है। साथ ही इन्होंने सरकार से शहीदों का आधिकारिक लिस्ट भी उन्हें दिए जाने की मांग की थी। इसके जवाब में सरकार ने बताया कि आधिकारिक तौर उनके पास ऐसा करने का अधिकार ही नहीं है।
दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का हवाला
पंजाब सरकार ने इस चिट्ठी के जवाब में दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले का भी जिक्र किया है। विरेंद्र सांगवान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के केस में दिसंबर 2017 में अदालत ने कहा था कि भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव को शहीद का दर्जा देने की याचिकाकर्ता की अपील का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है और इसलिए ये याचिका खारिज की जाती है।
समय समय पर उठती रही है मांग
पंजाब और देशभर में भगत सिंह के केस और उनको शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग पुरानी है। लाहौर में भी उनके केस को खोलने की मांग की जाती रही है। वहीं भगत सिंह और उनके साथियों को शहीद का दर्जा दिलाने को लेकर जबर विरोधी संघर्ष कमेटी के कनवीनर जसवंत सिंह भारटा आठ दिनों से पंजाब में भूख हड़ताल कर रहे हैं।