पंजाब की कांग्रेस सरकार ने हटाया रात्रि कर्फ्यू, सभाओं पर से हटाया गया प्रतिबंध
नई दिल्ली। पंजाब सरकार ने रात के कर्फ्यू (रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक) और सभाओं पर प्रतिबंध हटाने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा 1 जनवरी से होटल, रेस्तरां, मैरिज हॉल को लेकर कुछ बदलाव किए हैं।
बता
दें
पंजाब
सरकार
के
इस
नए
आदेश
के
अनुसार
खुले
स्थान
पर
होने
वाले
प्रोग्राम
में
200
के
बजाय
कार्यक्रमों
में
500
लोग
हिस्सा
ले
सकेंगे।
पहले
प्रदेश
सरकार
ने
बंद
जगहों
पर
1
00
और
ओपेन
स्पेस
में
आयोजित
कार्यक्रम
में
महज
200
लोगों
को
शामिल
होने
की
परमीशन
दी
थी
।
लेकिन
सरकार
ने
इस
सबमे
छूट
देने
के
साथ
ही
कोरोना
से
बचाव
संबंधी
उपायों
का
सख्ती
से
पालन
करने
का
निर्देश
दिया
है।
जिला
प्रशासन
को
शख्त
निगरानी
रखने
का
आदेश
भी
दिया
है।
बुधवार
को
पंजाब
गृह
एवं
न्याय
विभाग
ने
केंद्रीय
गृह
मंत्रालय
(एमएचए)
द्वारा
28
दिसंबर
को
जारी
दिशा-निर्देशों
का
हवाला
देते
हुए
सभी
डिविजनल
कमिश्नरों,
डिप्टी
कमिश्नरों
और
सभी
जोनल
आईजी,
पुलिस
कमिश्नरों,
डीआईजी
व
एसएसपीज
को
एक
लेटर
भेजा
है।
इस
लेटर
में
लिखा
है
कि
पंजाब
राज्य
में
नाइट
कर्फ्यू,
होटलों-रेस्टोरेंटों
व
मैरिज
पैलेस
की
समय-सीमा
और
इनडोर-आउटडोर
कार्यक्रमों
में
लोगों
की
उपस्थिति
से
संबंधित
दिशा-निर्देश
31
दिसंबर,
2020
तक
प्रभावी
रहेंगे
इसके
बाद
1
जनवरी
से
ये
प्रतिबंध
हटाया
जा
रहा
है।
इस
आदेश
के
अनुसार
अब
होटल-रेस्टोरेंट
व
मैरिज
पैलेस
रात
11
बजे
तक
खुले
रहेंगे।
वहीं
इनडोर
कार्यक्रमों
में
1000
के
बजाए
200
लोग
और
आउडोर
प्रोग्राम
में
200
के
बजाए
500
लोग
शिरकत
कर
सकेंगे।