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पंजाब सरकार ने अनलॉक-1 की गाइडलाइन जारी की, मिलेंगी ये राहत

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नई दिल्ली। पंजाब सरकार ने अनलॉक-1 के लिए गाइडलाइन को जारी कर दिया है। सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसके अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क पहनना अनिवार्य है। बार्बर शॉप, सैलून और ब्यूटी पार्लर को अब खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की अलग से एसओपी है, जिसका इन लोगों को पालन करना होगा। साथ ही गाइडलाइन में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन पहले की ही तरह लागू रहेगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए रात्रि कर्फ्यू लगेगा, जिसमे किसी को भी दुकानें खोलने और बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा सरकार ने सभी शॉपिंग मॉल्स, धार्मिक स्थलों, होटल और रेस्टोरेंट को खोलने के लिए एसओपी जारी करने का फैसला लिया है।

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सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमे कहा गया है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर में ही रहने का सुझाव दिया गया है। इन सभी लोगों को सिर्फ जरूरी सामान के लिए ही घर से बाहर जाने के लिए कहा गया है ताकि इनके स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़े।

इसके अलावा सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल सहित तमाम संबंधित जगहों पर अब भी पाबंदी जारी रहेगी। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर पूर्व की ही भांति पाबंदी जारी रहेगी। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर पाबंदी होगी। साथ ही सार्वजनिक जगहों पर शराब पीना, पाना, गुटखा, तंबाकू खाना प्रतिबंधित रहेगा, हालांकि इनकी बिक्री पर कोई पाबंदी नहीं है। शादी में 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। साथ ही अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं।

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English summary
Punjab Government releases guideline for unlock-1 in the state.
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