पंजाब: सिनेमा, एंटरटेनमेंट पार्क के लिए करना होगा और इंतजार, रामलीला को मिली सशर्त अनुमति
नई दिल्ली। अनलॉक-5 की गाइडलाइन के मुताबिक आज से (15 अक्टूबर) देश के कई हिस्सों में कोरोना वायरस महामारी के चलते करीब 206 दिनों से बंद पड़े स्कूल, सिनेमाघर, मल्किप्लैक्स, मनोरंजन पार्क और स्विमिंग पूल को पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। हालांकि इन स्थानों पर कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन अनिवार्य होगा। देशभर में एक तरफ जहां ये सभी स्थान जनता के लिए खोल दिए गए हैं वहीं, पंजाब में फिलहाल सिनेमाघर, मल्टीपलेक्स और एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। हालांकि राज्य सरकार ने रामलीला आयोजन की सशर्त अनुमति दी है।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकार रवीन ठुकराल ने गुरुवार को बताया कि राज्य में बंद पड़े सिनेमाघर, मल्टीपलेक्स और एंटरटेनमेंट पार्क को अभी नहीं खोला जाएगा। कैप्टन सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया है। इसके अलावा रामलीला का मंचन करने के लिए भी कड़े नियम बनाए गए हैं, जिनका सख्ती से पालन करना होगा। कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। बता दें कि पंजाब सरकार ने यह घोषणा समीक्षा बैठक के बाद की है।
बता दें कि देश में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण की रोकथाम के लिए मार्च महीने में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था। जिसके बाद से देशभर के स्कूल, सिनेमा हॉल सहित अन्य कई सार्वजनिक स्थान बंद थे। 30 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी अनलॉक के पांचवें चरण की गाइलाइंस में ऐसे कई स्थानों को खोलने की मंजूरी दे दी थी। जिसके तहत 15 अक्टूबर यानी गुरुवार से स्कूल, सिनेमा हॉल, मल्किप्लैक्स, मनोरंजन पार्क और स्विमिंग पूल खुलेंगे। हालांकि इस दौरान कोरोना से बचाव के सभी उपायों का पालन करना अनिवार्य होगा। वही, स्कूल या स्विमिंग पूल सहित बाकी स्थान खोले जाएंगे, जो कंटेनमेंट जोन से बाहर होंगे।
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