रात गुजारने के लिए सीएम खट्टर को लेनी पड़ी हाईकोर्ट की शरण, जानिए क्या है मामला
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2019) के छठे चरण के लिए रविवार को मतदान होंगे। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर भी 12 मई को मतदान होना है। इस बीच एक बेहद ही अलग मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में रात को सुनवाई हुई जो सीएम मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) के जींद में ठहरने पर आपत्ति जताने के बाद राज्य सरकार के वकील द्वारा दायर की गई थी। दरअसल, चुनाव प्रचार 10 मई को ही समाप्त हो गया था और 12 मई को होने वाले मतदान को देखते हुए जींद में सीएम के ठहरने पर रिटर्निंग अफसर ने आपत्ति जताई थी।
रात 10:30 बजे हाई कोर्ट में हुई सुनवाई
हाई कोर्ट के जज राजीव शर्मा और एचएस सिद्धू की पीठ ने महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा तत्काल सुनवाई की मांग करने के बाद लगभग 10.30 बजे सुनवाई की। लगभग 20 मिनट की सुनवाई के बाद अदालत ने सीएम को जींद/ नरवाना में सरकारी विश्राम गृह में रात भर रुकने की अनुमति दे दी। बेंच ने इस दलील को स्वीकार कर लिया कि सीएम के लिए एक बार में 340 किलोमीटर की दूरी तय करना मुश्किल होगा क्योंकि दोपहर के बाद मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी थी औ धूल भरी आंधी चल रही थी।
मंडी से आते वक्त जींद में ठहरे सीएम खट्टर
सीएम खट्टर को सिरसा में मंडी डबवाली से एक हेलीकॉप्टर से वापस जाना था, जहां वह शुक्रवार को चुनाव प्रचार कर रहे थे। लेकिन धूल भरी आंधी के कारण हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। इसलिए सड़क मार्ग से होते हुए जींद के नरवाना में रात को पहुंचे थे। इस बीच डिप्टी कलेक्टर (रिटर्निंग अफसर) ने प्रचार समाप्त होने के बाद जींद में सीएम के ठहरने पर आपत्ति जताई। रिटर्निंग अफसर ने कहा कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद मंत्री और विधायक संसदीय क्षेत्र में नहीं रूक सकते, अगर वे उस जगह के मतदाता नहीं हैं।
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रिटर्निंग अफसर ने जताई थी आपत्ति
इस मामले में सीएमओ ने राज्य निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग से संपर्क किया लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद रात 8 बजे इस मामले में एक याचिका दायर की गई और चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी से स्पेशल बेंच गठित कर मामले की सुनवाई करने का अनुरोध किया गया। केंद्र और चुनाव आयोग के वकीलों को भी इस मामले में सूचित कर दिया गया। बेंच ने इस मामले में रात 10:30 बजे सुनवाई की और आधी रात के करीब जाकर मामले में फैसला आया।