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अरविंद केजरीवाल-मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत, 2012 के धरना मामले में केस खारिज

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नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को साल 2012 में तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित के घर के बाहर प्रदर्शन के मामले में बड़ी राहत मिल गई है। इस मामले में एक अन्य आप नेता कुमार विश्वास को भी इस मामले में राहत मिल गई है। दिल्ली कोर्ट ने कहा है कि सीएम के घर के बाहर प्रदर्शन करना आपराधिक मामला नहीं है।

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protest outside Sheila Dikshit’s house in 2012, no case against arvind kejriwal says court

कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि ये कोई अपराध नहीं है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कहा कि उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं है कि नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना लोगों का मौलिक अधिकार है। लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और दिल्ली पुलिस यह साबित नहीं कर सकी कि भीड़ उग्र हो गई थी।

बता दें कि साल 2012 में, धारा 188, 341 और 34 के तहत आप नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उस वक्त अरविंद केजरीवाल करीब 100 से अधिक समर्थकों के साथ शीला दीक्षित के घर के बाहर पहुंचे थे। पुलिस ने भीड़ को वहां से जाने को कहा था और धारा 144 का हवाला दिया था। आप नेताओं पर आरोप था कि वो लोग मौके पर जमे रहे और इस कारण यातायात प्रभावित हुआ था।

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English summary
protest outside Sheila Dikshit’s house in 2012, no case against arvind kejriwal says court
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