केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में नए भूमि कानून का विरोध, हिरासत में ली गई महबूबा मुफ्ती
नई दिल्ली। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने को लेकर पारित नए भूमि कानून के खिलाफ विरोध कर रहे पीडीपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती को भी हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए जाने से पूर्व महबूबा ने कहा कि गिरफ्तार उनके कार्यकर्ताओ को मिलने की अनुमति नहीं थी, पूरे जम्मू-कश्मीर को जेल में बदल दिया गया है।
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गौरतलब है केंद्र सरकार ने मंगलवार को केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए भूमि कानू से जुड़ा एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत अब कोई भी भारतीय कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीद सकेगा। हालांकि अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी। अभी तक कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए वहां के नागरिक होने की बाध्यता थी, जिसके विरोध में पीडीपी कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए, जहां उन्होंने नए भूमि कानून और एनआईए द्वारा कश्मीर के 6 एनजीओ और ट्रस्टों पर छापेमारी की कार्रवाई को लेकर श्रीनगर में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के पास किया।
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गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस आदेश को केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन) तीसरा आदेश, 2020 कहा जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनिय के तहत अब कोई भी भारतीय नागरकि जम्मू-कश्मीर में फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए जमीन खरीद सकता है। इसके लिए उसे किसी भी तरह के स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा प्रतिष्ठान बनाने के लिए कृषि भूमि के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है।
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केंद्र सरकार के उक्त फैसले के खिलाफ लामबंद जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक ने कहा कि उन्हें केंद्र का फैसला मंजूर नहीं हैं और उन्होंने नए भूमि कानून की निंदा की है। नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला द्वारा किए गए एक ट्वीट में कहा गया था कि जम्मू-कश्मीर में भूमि के मालिकाना हक को लेकर कानूनों में किए गए संशोधन अस्वीकार्य है। बकौल उमर अबदुल्ला, जम्मू-कश्मीर को बिक्री के लिए रख दिया गया है।
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