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प्राइवेट जेट, चार्टर फ्लाइट को घरेलू उड़ान भरने की अनुमति दी गई

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नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अब नॉन शेड्यूल विमानों को घरेलू उड़ान भरने की अनुमति दे दी है। सरकार के इस फैसले के बाद अब प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट विमान के उड़ान भरने की अनुमति होगी। सरकार के फैसले के बाद अमीर लोग जिनके पास खुद का हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट है, उसमे उड़ान भर सकते हैं। उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार को इसकी इजाजत दे दी है। इस बाबत मंत्रालय की ओर से एक गाइडलाइन जारी की गई है। जिसमे नॉन शेड्यूल ऑपरेटर, परमिट या चार्टर, प्राइवेट जेट ऑपरेशन की अनुमति दी गई है। हालांकि इस दौरान विमान में खाना सर्व नहीं किया जाएगा और यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा, साथ ही क्रू मेंबर को प्रोटेक्टिव सूट भी पहनना होगा।

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शेड्यूल एयरलाइंस का किराया इन विमानों पर लागू नहीं होगा। यात्रियों को अपने हेलीकॉप्टर या चार्टर के लिए एयरपोर्ट पर 45 मिनट पहुंचना होगा। साथ ही एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि उनका स्वास्थ्य ठीक है, उन्हें पिछले दो महीने से कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं है। यात्रियों को एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग करानी होगी। साथ ही आरोग्य सेतु एप पर स्टेटस भी दिखाना होगा। आरोग्य सेतु एप नहीं होने पर यात्री को काउंटर पर जाना होगा, जहां से एप को डाउनलोड कराया जाएगा। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इसमे छूट दी जाएगी। यह आर्डर मंत्रालय की ओर से ज्वाइंट सेक्रेटरी उषा पाधी ने जारी किया है।

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गर्भवती महिलाओं, बुजुर्ग व्यक्तियों और अस्वस्थ्य लोगों को हवाई यात्रा करने की सलाह दी गई है। हालांकि यह एयर एडवायजरी एयर एंबुलेंस पर लागू नहीं होगी। एयरपोर्ट के काउंटर पर किसी भी तरह का फिजिकल चेक इन नहीं होगा। जिन यात्रियों का पहले से ही वेब चेकइन है, उन्हें ही एयरपोर्ट के भीतर जाने की अनुमति होगी। यात्रियों को जो बोर्डिंग पास ऑनलाइन दिया गया है उसके जरिए ही यात्री एयरपोर्ट के भीतर प्रवेश कर सकेंगे और इसे ही बोर्डिंग पास माना जाएगा।

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English summary
Private Jets charter flights allowed on domestic routes.
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