राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्रिपल तलाक बिल को दी मंजूरी, अब तीन तलाक पर होगी जेल
नई दिल्ली। हाल ही में लोकसभा में पास हुए तीन तलाक बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही ये कानून बन गया है। अब मुस्लिम समाज में तीन तलाक दिए जाने पर उसे अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। नए कानून के अनुसार मुस्लिम महिलाओं को शौहर द्वारा तलाक-ए-बिद्दत या किसी भी प्रकार का इंस्टेंट तलाक दिया जाना गैरकानूनी होगा। इसके अलावा तीन तलाक बोलना, लिखना, एसएमएस या व्हाट्सएप करना भी गैरकानूनी होगा। अपनी पत्नी को तीन तलाक देने वाले किसी भी शख्स को तीन साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है। इसके साथ ही उसे जुर्माना भी देना हो सकता है।
बता दें कि राज्यसभा में ये बिल तब पास हुआ जब इसके पक्ष में 99 वोट पड़े और विपक्ष में 84 वोट पड़े। केंद्र सरकार के लिए राज्य सभा में अपने कम सांसद होने के बावजूद इस बिल को पास कराने की राह इसलिए भी आसान हो गई क्योंकि कांग्रेस, सपा और बसपा के कुछ सदस्य वोटिंग के दौरान अनुपस्थित थे। बता दें कि मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान तीन तलाक बिल लोकसभा में दो बार पास हो चुका था।
पहली बार यह बिल 28 दिसंबर, 2017 और दूसरी बार 27 दिसंबर, 2018 में पास हुआ था, लेकिन राज्यसभा में दोनों बार शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसके बाद मई 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार के गठन के बाद मोदी सरकार ने फिर से तीन तलाक पर इस साल जून में एक नया बिल पेश किया।
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