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फैसला आते ही प्रशांत भूषण को मिला जुर्माना भरने के लिए एक रुपया, देने वाला भी है खास

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज अवमानना मामले में सीनियर वकील प्रशांत भूषण पर एक रुपए का जुर्माना लगाया है। फैसला आने के बाद प्रशांत भूषण को उनके वकील राजी धवन ने एक रुपए का सिक्का जुर्माना भरने को दिया है। प्रशांत भूषण ने ट्विटर पर फोटो शेयर की है जिसमें राजीव धवन उनको एक रुपया दे रहे हैं। प्रशांत ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के तुरंत बाद मेरे वकील राजीव धवन ने मुझे एक रुपया दिया, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया है। राजीव धवन ने इस मामले में प्रशांत का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा था।

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Prashant Bhushan Contempt Case : जुर्माना भरने के लिए Rajiv Dhawan ने दिया एक रुपया | वनइंडिया हिंदी
15 सितंबर तक देना है जुर्माना

15 सितंबर तक देना है जुर्माना

अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रशांत भूषण को 15 सितंबर एक रुपया बतौर जुर्माना भर देने का आदेश दिया है। प्रशांत जुर्माना नहीं भरते तो उन्हें तीन महीने के लिए जेल भेज दिया जाएगा। साथ ही तीन साल तक के लिए वकालत करने पर भी रोक लग जाएगी। चीफ जस्टिस एसए बोबडे को लेकर ट्वीट करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में प्रशांत भूषण से माफी मांगने को कहा था लेकिन प्रशांत भूषण ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सजा का ऐलान किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या कहा

जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने मामले में सजा सुनाते हुए कहा कि भूषण ने अपने बयान को पब्लिसिटी दिलाई उसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया। कोर्ट ने फैसले में भूषण के कदम को सही नहीं मानते हुए कहा कि कोर्ट के विचार किए जाने से पहले ही प्रशांत भूषण के प्रेस को दिए बयान कार्यवाही को प्रभावित करने वाले थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि कोर्ट का फैसला किसी प्रकाशन या मीडिया में आए विचारों से प्रभावित नहीं हो सकता।

दो ट्वीट को लेकर है केस

दो ट्वीट को लेकर है केस

प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस को लेकर ट्वीट किए थे। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उन पर अवमानना का मामला चलाया था। अदालत ने उन्हें 14 अगस्त को अवमानना का दोषी पाया। इसके बाद दो बार सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को सजा पर सुनवाई टाल दी थी और उनको अपने उस बयान पर फिर से विचार करने को कहा, जिसमें उन्होंने मामले में माफी मांगने से इनकार कर दिया था। माफी ना मांगने पर उनको सजा हुई है।

ये भी पढ़िए- प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया एक रुपए का जुर्माना, ना देने पर होगी 3 महीने की जेलये भी पढ़िए- प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया एक रुपए का जुर्माना, ना देने पर होगी 3 महीने की जेल

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English summary
prashant bhushan Rajiv Dhavan contributed 1 Rupee after supreme court contempt judgement
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