अवमानना मामले में प्रशांत भूषण ने दायर की याचिका, सुप्रीम कोर्ट से की ये मांग
अवमानना मामले में प्रशांत भूषण ने दायर की याचिका, सुप्रीम कोर्ट से की ये मांग
नई दिल्ली। सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल की है। अपनी याचिका में प्रशांत भूषण ने अदालत से मांग की है कि आपराधिक अवमानना केस में उनको सुनाई गई सजा के खिलाफ अपील करने का उनको मौका दिया जाए। प्रशांत भूषण ने शनिवार को ये रिट पीटिशन फाइल की है। प्रशांत भूषण ने अपनी याचिका में कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने की इजाजत के साथ-साथ ये भी मांग की है कि मामले की सुनवाई दूसरी बेंच करे।
चीफ जस्टिस एसए बोबडे और चार पूर्व मुख्य न्यायधीशों को लेकर किए ट्वीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी पाते हुए उन पर एक रुपए का जुर्माना लगाया है। प्रशांत भूषण को 15 सितंबर एक रुपया बतौर जुर्माना भर देने का आदेश दिया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर उन्हें तीन महीने के लिए जेल जाना होगा। 31 अगस्त को कोर्ट ने उनको ये सजा सुनाई है, जिसके खिलाफ आज उन्होंने अर्जी दी है।
प्रशांत भूषण ने पहला ट्वीट 27 जून को किया था। इसमें उन्होंने लिखा, इतिहासकार भारत में बीते 6 सालों के इतिहास में देखेंगि कि कैसे बिना इमरजेंसी की घोषणा के देश में लोकतंत्र को खत्म किया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट का रोल भी अहम है, खासतौर से चार पूर्व चीफ जस्टिस की भूमिका में बहुत ज्यादा है। प्रशांत भूषण ने दूसरा ट्वीट 29 जून को किया। इसमें उन्होंने एक महंगी मोटरसाइकिल पर बैठे चीफ जस्टिस बोबड़े की फोटो शेयर की। उन्होंने लिखा- मुख्य न्यायाधीस भाजपा नेता के बेटे की 50 लाख की बाइक के मजे ले रहे हैं। ना उन्होंने मास्क पहना है और ना ही हेलमेट। ये ऐसा वक्त में हो रहा है, जब कोर्ट बंद कर दिए गए हैं और लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से दूर किया जा रहा है।
प्रशांत भूषण के किए इन ट्वीट पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उन पर अवमानना का मामला चलाया था। मामले में अदालत ने उन्हें 14 अगस्त को अवमानना का दोषी पाया। इसके बाद 20 और 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण की सजा पर सुनवाई टाल दी गई और उनको अपने उस बयान पर फिर से विचार करने को कहा, जिसमें उन्होंने मामले में माफी मांगने से इनकार कर दिया था। अदालत ने उनसे कहा कि वो मामले में माफी मांग ले। प्रशांत भूषण ने अदालत में कह दिया कि वो माफी नहीं मांगेगे। जिसके बाद उनके सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई।
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