पुलिसवाले ने तोड़ा ट्रैफिक नियम, बाइक चलाते हुए कर रहा था मोबाइल पर बात, लगा इतना जुर्माना
अहमदाबाद। नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद ट्र्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लग रहा है। ये जुर्माना पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गया है। एक तरफ, जुर्माने की रकम ज्यादा तो वहीं, भुगतान ना करने पर वाहन भी जब्त किए जा रहे हैं। इस बीच गुजरात के अहमदाबाद में एक पुलिस कॉन्स्टेबल पर भी जुर्माना लगाया गया है। इस पुलिसकर्मी की मोबाइल पर बात करते हुए बाइक चलाती तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी।
1100 रु का लगा जुर्माना
पुलिस कॉन्स्टेबल का फोटो वायरल होने के बाद उसपर जुर्माना लगाया गया है। कॉन्स्टेबल विश्वास राठौर पर 1100 रु का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि, गुजरात में अभी मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं है। इसलिए पुलिसकर्मी पर इस अधिनियम के तहत कार्रवाई नहीं की गई है। बता दें कि 7 राज्यों को छोड़कर पूरे देश में 1 सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है।
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नए एक्ट के लागू होने के बाद लग रहा है भारी जुर्माना
इन एक्ट के लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने या फिर उसे तोड़ने पर लोगों को भारी भरकम जुर्माना देना पड़ रहा है। कुछ लोग नए नियम की तारीफ कर रहे हैं तो कई लोग हैं जो जुर्माने की रकम को लेकर गुस्से में है। चेकिंग के दौरान वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पीयूसी और परमिट सर्टिफिकेट तत्काल नहीं दिखाने पर चालान काटे जा रहे हैं। पिछले तीन दिनों के भीतर ही कुछ लोगों के 23 हजार रुपए से लेकर 59 हजार रुपए तक के चालान कट चुके हैं। ऐसे में लोगों का कहना है कि सरकार को जुर्माने की राशि कम करनी चाहिए।
गुजरात में लागू नहीं है नया मोटर व्हीकल एक्ट
हालांकि अभी भी 7 राज्य ऐसे हैं, जहां मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 के नए नियम लागू नहीं हुए हैं। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 के नए नियम जिन राज्यों में लागू नहीं हुए हैं, वो राज्य हैं- दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल और गुजरात। गुजरात सरकार ने ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाले भारी जुर्माने पर आपत्ति जाहिर की थी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने कहा था कि आरटीओ से बात करके इस बारे में फैसला लिया जाएगा।