काला हिरण शिकार मामला: सलमान समेत पांच आरोपियों को 25 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश
सलमान खान पर आरोप है कि उन्होंने बिना लाइसेंसी बंदूक से काले हिरण का शिकार किया। इसी मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था।
जोधपुर। राजस्थान में 1998 के काले हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान के साथ-साथ सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को 25 जनवरी को अदालत में पेश होने को कहा है। अदालत में सभी गवाहों के बयान के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दलपत सिंह ने ये निर्देश दिया है।
सलमान खान पर आरोप है कि उन्होंने बिना लाइसेंसी बंदूक से काले हिरण का शिकार किया। इसी मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। पूरा मामला 1998 का राजस्थान के कांकनी गांव का है। इसमें सलमान खान के साथ-साथ सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम को सह-आरोपी हैं। ये पूरा घटनाक्रम उस समय हुआ जब ये एक अक्टूबर को फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के लिए पहुंचे थे। शस्त्र अधिनियम मामले में सलमान खान के खिलाफ फैसला 18 जनवरी को सुनाया जाएगा इस मौके पर सलमान खान को उपस्थित होने के लिए कहा गया है।
बता
दें
कि
जोधपुर
के
सुदूरवर्ती
इलाके
भावड
में
26
सितंबर,
1998
को
और
इसी
इलाके
के
घोड़ा
फार्म्स
में
28
सितंबर,
1998
को
काले
हिरण
का
अवैध
शिकार
किया
गया
था।
सलमान
उस
समय
जोधपुर
में
फिल्म
'हम
साथ
साथ
हैं'
की
शूटिंग
कर
रहे
थे।
घोड़ा
फार्म
हाउस
मामले
में
पांच
साल
की
सजा
सुनाई
जा
चुकी
है
शिकार
के
तीन
मामलों
में
से
एक
में
उन्हें
एक
साल
और
घोड़ा
फार्म
हाउस
मामले
में
पांच
साल
की
सजा
सुनाई
जा
चुकी
है,
हालांकि,
राजस्थान
हाई
कोर्ट
ने
फिलहाल
सजा
पर
रोक
लगा
रखी
है।
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सजा