आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख कब आएंगे पता नहीं- पीएमओ
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नई दिल्लीः साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी के 15 लाख देने के वादे को लेकर आरटीआई के जवाब में प्रधानमंत्री कार्यलय ने जवाब दिया है। आरटीआई के जवाब में पीएमओ ने केंद्रीय सूचना आयोग से कहा है कि ये जानकारी राइट टू इनफॉरमेशन कानून के तहत नहीं आती है, इसलिए इसका जवाब नहीं दिया जा सकता है। बता दें, 15 लाख के सवाल के जवाब में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने साल 2015 में कहा था कि वो जुमला था।
दरअसल, आरटीआई कार्यकर्ता मोहन कुमार शर्मा ने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई थी कि लोगों के बैंक खातों में 15 लाख रुपये किस कब ट्रांसफर होंगे? ये आरटीआई 26 नवंबर 2016 को दाखिल की गई थी।
इस आरटीआई की सुनवाई के दौरान मोहन कुमार शर्मा ने मुख्य सूचना आयुक्त आरके माथुर को बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय और रिजर्व बैंक की ओर से पूरी जानकारी नहीं दी गई। इसके जवाब में मुख्य सूचना आयुक्त ने कहा कि पीएमओ ने कहा है कि ... उनके द्वारा मांगी गई जानकारी आरटीआई ऐक्ट के सेक्शन 2 (F) के तहत सूचना की परिभाषा में नहीं आती है।'
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मुख्य सूचना आयुक्त माथुर का कहना है कि पीएमओ और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जवाब संतोषजनक हैं। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने कहा था कि विदेश से जब काला धन देश में आ जाएगा तो हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपये आ जाएंगे।
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