PM मोदी कल 3 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को देंगे स्वानिधि योजना की सौगात, यूपी के विक्रेताओं से करेंगे बात
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह 10.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेहड़ी-पटरी पर सामान बेचने वाले उत्तर प्रदेश के विक्रेताओं से बातचीत करेंगे। PM मोदी ट्वीटर में खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कल सुबह रेहड़ी-पटरियों पर सामान बेचने वाले यूपी के भाइयों और बहनों के साथ संवाद करूंगा। उन्होंने आगे लिखा, प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना ने किस प्रकार हमारे इन साथियों को नई ताकत दी है, इस बारे में जानने का मौका मिलेगा।
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गौरतलब है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को करीब तीन लाख वेंडर्स को लोन बांटेंगे। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए लोन बांटने के इस कार्यक्रम के दौरान वो लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान लोगों से प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना से उनके जीवन में आए बदलावों के बारे में चर्चा करते हुए दिखाई देंगें।
यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को रेहड़-पटरी की ओर से 5 लाख 57 हजार आवेदन मिल चुके हैं, जो कि देशभर किसी राज्य में वेंडर्स द्वारा भेज गए आवेदनों में सबसे अधिक आवेदनों की संख्या है। सरकार कोरोना महामारी के दौरान सर्वाधिक चोट खाए रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना के तहत आर्थिक मदद दे रही है, जिससे ऐसे लोगों को अपना कारोबार फिर शुरू करने में मदद मिलेगी।
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उल्लेखनीय है सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स (रेहड़ी-पटरी विक्रेता) के लिए शुरू की गई स्वानिधि योजना के लिए 5000 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इस लोन के लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के जरिए आवेदन किया जा सकता है। डिजिटल लेन-देन की रसीद या भुगतान पर मासिक कैशबैक की सुविधा भी मिलेगी।
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जानिए,
क्या
है
PM
स्वानिधि
योजना
1.
रेहड़ी-पटरी
विक्रेताओं
को
दोबारा
कारोबार
शुरू
करने
के
लिए
कर्ज
दिया
जाएगा
2.
रेहड़ी-पटरी
पर
फल-सब्जी,
लॉन्ड्री,
सलून
और
पान
की
दुकानें
को
मिलेंगे
कर्ज
3.
इस
योजना
से
50
लाख
रेहड़ी,
पटरी
वालों
को
फायदा
मिलेगा
4.
योजना
के
तहत
हर
स्ट्रीट
वेंडर
10,000
रुपये
तक
लोन
ले
सकता
है
5.
लोन
राशि
को
1
साल
के
भीतर
किस्तों
में
लौटा
सकते
हैं
लाभार्थी
6.
लोन
की
शर्तें
बेहद
आसान
हैं,
किसी
गारंटी
की
जरूरत
नहीं
होगी
7.
समय
पर
लोन
चुकाने
पर
7%
सालाना
ब्याज
सब्सिडी
भी
मिलेगी
8.
स्वानिधि
योजना
के
तहत
जुर्माने
का
कोई
प्रावधान
नहीं
है