'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' की स्क्रीनिंग पर रोक के लिए पंजाब हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर केंद्रित फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' की रिलीज पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए एक पीआईएल दायर की गई है। बता दें कि फिल्म 11 जनवरी यानि इस हफ्ते के शुक्रवार को रिलीज हो रही है। इससे पहले बिहार मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने इस संबंध में अनुपम खेर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। ट्रेलर के रिलीज होने के बाद से ही फिल्म विवादों में है।
मंगलवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की मांग की गई है। जो शुक्रवार को रिलीज होने वाली है। याचिकाकर्ता ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए दावा किया कि यह फिल्म प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकार को कमजोर करती है। यह इस तरह का पहला मामला नहीं है । इससे पहले भी इश फिल्म को लेकर कई तरह के विवाद चल रहे हैं।
इसके अलावा वकील सुधीर ओझा ने फिल्म के खिलाफ मुजफ्फरपुर की स्थानीय अदालत में याचिका दाखिल की थी। लोकल कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अनुपम खेर और 13 अन्य लोगों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने का आदेश दिया है। इस फिल्म के कलाकार अनुपम खेर और उनके सहयोगियों के खिलाफ मुजफ्फरपुर की कोर्ट में दाखिल की गई शिकायत में कहा गया था कि फिल्म के जरिए कुछ बड़े लोगों की छवि को खराब किया जा रहा है।
कोर्ट ने केस की सुनवाई के लिए 8 जनवरी की तारीख तय की थी। अपनी याचिका में ओझा ने शिकायत की है कि अनुपम खेर और अक्षय खन्ना ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनके तत्कालीन मीडिया सलाहकार संजय बारू की छवि को नुकसान पहुंचाया है।
द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर: अनुपम खेर समेत 14 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश