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मेडिकल, डेंटल कॉलेजों में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका

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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 27 आरक्षण को सुनिश्चित करने की मांग की गई है। याचिका में मांग की गई है कि अदालत केंद्र सरकार को इसके लिए आदेश दें ताकि शैक्षणिक सत्र-2020 में ओबीसी के लोगों को 27 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलना सुनिश्चित हो सके।

petition in Delhi High Court seeking directions to the Central govt to follow 27 percent reservation of the seats for the OBC category in medical and dental colleges for the academic year 2020

याचिका में कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2017-18 और 2018-19 में ओबीसी उम्मीदवारों को मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में ठीक से आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। इन दो सालों में रिजर्वेशन की प्रक्रिया को नहीं माना गया इसलिए ओबीसी के उम्मीदवारों को मिलने वालीं 5530 सीटें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को दे दी गईं। मंगवार को ये याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि नीट के रिजल्ट आने के बाद ऐसी कई रिपोर्ट हैं जो कहती हैं कि ओबीसी आरक्षण का जो प्रावधान है, उसे फॉलो नहीं किया जा रहा है।

याचिका में कहा गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एससी/एसटी और आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग के छात्रों को तो आरक्षण दे रहा है लेकिन ओबीसी को उसका हक नहीं मिल पा रहा है। ओबीसी को आरक्षण का उनका अधिकार ना मिलना संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकारें हर शैक्षणिक वर्ष में यूजी कोर्स की 15 फीसदी और पीजी कोर्स की 50 फीसदी सीटें केंद्र सरकार को देती हैं। इनको ऑल इंडिया कोटा के तहत केंद्र की सरकार भरती हैं। ऐसे में अदालत इस बाबत दिशा निर्देश दे ताकि ओबीसी को उनका आरक्षण का हक मिल सके।

'आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं': OBC उम्मीदवारों के लिए रिजर्वेशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा'आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं': OBC उम्मीदवारों के लिए रिजर्वेशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा

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English summary
petition in Delhi High Court seeking directions to the Central govt to follow 27 percent reservation of the seats for the OBC category in medical and dental colleges for the academic year 2020
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