शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन के खिलाफ दायर याचिका खारिज, SC ने कहा- हमसे उम्मीद न करें
नई दिल्ली। महाराष्ट्र में चुनाव के बाद सरकार गठन करने के लिए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन को असंवैधानिक घोषित करने के खिलाफ दायर याचिका को आज यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हमसे उन क्षेत्रों में जाने की उम्मीद न करें जहां न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। गौरतलब है कि बीजेपी से अलग होने के बाद शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना लिया है।
बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद सीएम पद को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच चली बहस गठबंधन टूटने के बाद ही खत्म हुई। सरकार गठन करने को लेकर शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता प्रमोद पंडित जोशी ने याचिका दायर की। प्रमोद पंडित ने याचिका में आरोप लगाया की शिवसेना ने अपना वादा तोड़ा है और एनसीपी-कांग्रेस के साथ असंवैधानिक गठबंधन किया है।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, राजनीतिक दलों को जनता से किए गए वादों का पालन करना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि पार्टियां वादों का पालन करेंगी लेकिन अगर किसी कारण से वे नहीं करते हैं तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। न्यायालय ने प्रमोद पंडित जोशी की याचिका पर कहा कि जिस क्षेत्र में न्यायालय का कोई अधिकार नहीं है वहां हमसे फैसला सुनाने की उम्मीद ना करें।
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