गुजरात हाईकोर्ट का सख्त आदेश- जो मास्क ना पहनें, उनसे कोविड केयर सेंटर में कराई जाए सेवा
अहमदाबाद। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मास्क पहनने को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए एक फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ये निर्देश दिए हैं कि राज्य में मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। इसके लिए हाईकोर्ट ने बताया है कि जो व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है, उसे सजा के तौर पर कोविड केयर सेंटर में सामुदायिक सेवा का आदेश दिया जाए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इससे संबंधित अधिसूचना जारी करने का निर्देश भी दिया है।

Gujarat High Court orders compulsory community service at COVID19 care centres for those who do not wear masks, directs State Government to issue a notification pic.twitter.com/7EMYx1kKbZ
— ANI (@ANI) December 2, 2020
कोविड केयर सेंटर में 5-6 घंटे करनी पड़ सकती है सेवा
गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश विक्रम नाथ ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य में मास्क पहनने को लेकर लापरवाही के मामले लगातार देखे जा रहे हैं। ऐसे में सरकार को मास्क अनिवार्य करने की दिशा में सख्त आदेश लागू करना चाहिए। हाईकोर्ट के इस आदेश में कहा गया है कि अगर कोई बिना मास्क के पाया जाता है तो उससे 5-6 घंटे कोविड केयर सेंटर में सेवा करवाई जाए। हाईकोर्ट ने बिना मास्क वालों पर जुर्माना लगाने का भी आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सरकार इस आदेश को लेकर अधिसूचना जारी करे और हर हफ्ते इससे संबंधित रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाए।
आपको बता दें कि मास्क को अनिवार्य करने के लिए कई राज्यों में मोटे जुर्माने का प्रावधान है। देश की राजधानी दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपए का जुर्माना है।