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500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बन सकते हैं आपके लिए मुसीबत, देना पड़ेगा 50 हजार जुर्माना

30 दिसंबर के बाद अगर किसी व्यक्ति के पास चलन से बाहर हो चुके 10 से अधिक नोट पाए जाएंगे तो उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस संबंध में सरकार अध्यादेश जारी करेगी।

By Brajesh Mishra
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नई दिल्ली। नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने को हैं। 30 दिसंबर तक 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोट बैंकों में जमा कराए जा सकते हैं लेकिन इसके बाद अगर किसी के पास चलन से बाहर हो चुके नोट मिले तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुराने नोट मिलने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस बारे में फैसला लिया जा सकता है।

500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बन सकते हैं आपके लिए मुसीबत

सिर्फ आरबीआई में मिल रही है ये सुविधा
सूत्रों के मुताबिक, 30 दिसंबर के बाद अगर किसी व्यक्ति के पास चलन से बाहर हो चुके 10 से अधिक नोट पाए जाएंगे तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। इस संबंध में सरकार अध्यादेश जारी करेगी। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों का भी इस अध्यादेश में पालन किया जाएगा। 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 दिन का वक्त दिया था और कहा था कि इस सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति पुराने नोटों को बैंक में जमा कर सकता है या बदल सकता है। हालांकि बाद में नोट बदलने की प्रक्रिया सभी बैंकों में रोक दी गई। अब सिर्फ आरबीआई से ही नोट बदले जा सकते हैं। बाकी बैंकों में पुराने नोट अकाउंट में जमा कराए जा सकते हैं।

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देना पड़ेगा 50 फीसदी जुर्माना
साल 1978 में मोरार जी देसाई की अगुवाई वाली सरकार ने 1000 रुपये, 5000 रुपये और 10000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया था। इसके लिए भी सरकार ने अध्यादेश जारी किया था। मोदी सरकार ने लोगों को नोट बदलने और जमा करने के लिए 50 दिन का वक्त दिया। यह सीमा इस शुक्रवार समाप्त हो जाएगी। जो भी लोग अघोषित संपत्ति या काला धन बैंकों में जमा कर रहे हैं उन्हें उस धनराशि पर 50 फीसदी टैक्स और जुर्माना देना होगा। इसके अलावा पूरी धनराशि का एक चौथाई हिस्सा बिना किसी ब्याज के चार साल तक बैंक में जमा रखना होगा।

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पुराने नोट रखने की ये होगी सजा!
रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 30 दिसंबर के बाद 10 से अधिक पुराने नोट नहीं रखे जा सकेंगे। नियम तोड़ने पर 50000 रुपये या धनराशि का पांच गुना जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि इस संबंध में अब तक किसी तरह का आधिकारिक बयान नहीं आया है। पुराने नोट रखने वालों के पास एक विकल्प आरबीआई का होगा, जहां वे 31 मार्च 2017 तक उन्हें जमा करा सकेंगे। हालांकि इस सीमा पर बदलाव किया जा सकता है या इसे खत्म किया जा सकता है। आठ नवंबर को 500 रुपये और 1000 रुपये के करीब 15.44 लाख करोड़ रुपये चलन में होने की बात कही गई थी जिनमें से करीब 13 लाख करोड़ रुपये बैंकों में जमा करा दिए गए हैं या फिर बदल लिए गए हैं।

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English summary
Penalty of rs 50000 can be imposed on holding old notes after december 30.
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