HSRP DRIVE: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक नहीं होगी नंबर प्लेट तो दिल्ली में 10 हजार तक का जुर्माना
नई दिल्ली। यातायात विभाग ने कुछ दिन पहले वाहन रखने वालों के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था कि एनसीआर में सभी को अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन (नंबर) प्लेट (HRSP) लगवाना अनिवार्य होगा। आज मंगलवार से उस चेतावनी की सीमा खत्म हो गई है। अब दिल्ली यातायात पुलिस वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न मिलने पर चालान काटेगी। ये कार्रवाई आज से ही शुरू की गई है।
बिना नंबर प्लेट के वाहनों के खिलाफ आज से मोहर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इन पर 5500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ये राशि 10000 रुपये तक हो सकती है। राजधानी दिल्ली के 11 में से 9 जिलों में आज ये कार्रवाई शुरू की जा रही है।
सुप्रीम
कोर्ट
ने
दिया
था
आदेश
सुप्रीम
कोर्ट
के
आदेश
के
बाद
यातायात
विभाग
ने
सभी
वाहनों
पर
हाई
सिक्योरिटी
नंबर
प्लेट
अनिवार्य
किया
था।
वहीं
आज
शुरू
हो
रही
कार्रवाई
को
लेकर
दिल्ली
पुलिस
का
कहना
है
कि
पहले
दिन
हमारा
जोर
चालान
काटने
पर
नहीं
बल्कि
लोगों
को
जागरूक
करने
पर
होगा।
इस
दौरान
उन
लोगों
को
छूट
मिलेगी
जिन्होंने
पहले
से
HSRP
के
लिए
आवेदन
कर
रखा
है।
इन्हें
बस
यातायात
पुलिस
को
अपने
आवदेन
की
रसीद
दिखानी
होगी।
वहीं
दूसरे
राज्य
में
रजिस्टर्ड
वाहनों
को
इसमें
शामिल
नहीं
किया
गया
है।
यातायात
विभाग
के
मुताबिक
वर्तमान
में
40
लाख
चार
पहिया
और
दो
पहिया
वाहन
ऐसे
हैं
जिन
पर
हाई
सिक्योरिटी
नंबर
प्लेट
नहीं
है।
16
नवम्बर
को
जारी
हुआ
नोटिस
इसके
पहले
16
नवम्बर
को
दिल्ली
यातायात
विभाग
ने
एक
नोटिस
जारी
किया
था
कि
राजधानी
राजधानी
क्षेत्र
में
सभी
नए
और
पुराने
वाहनों
पर
हाई
सिक्योरिटी
नंबर
प्लेट
और
कलर
कोडेड
फ्यूल
स्टिकर
लगाना
अनिवार्य
कर
दिया
गया
है।
सभी
वाहन
मालिकों
को
संबंधित
डीलरों
के
पास
जाकर
इसे
सुनिश्चित
कराने
के
लिए
कहा
गया
था।
हाई
सिक्योरिटी
नंबर
प्लेट
और
कलर
कोडेड
स्टिकर
पिछले
1
नवम्बर
से
लगाए
जा
रहे
हैं।
यातायात
विभाग
लगातार
चेतावनी
देता
रहा
है
कि
जिन
वाहनों
पर
ये
दोनों
नहीं
मिलेंगे
उनके
खिलाफ
सख्त
कार्रवाई
की
जाएगी।
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