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पायल तड़वी केस: आरोपियों को नहीं मिली पढ़ाई पूरी करने की अनुमति, बॉम्बे HC ने खारिज की याचिका

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नई दिल्ली। पायल तड़वी खुदकुशी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने तीनों आरोपियों को उनकी पढ़ाई पूरी करने की अनुमति नहीं दी है। कोर्ट ने तीनों महिला आरोपियों की ओर से दायर की गई याचिका का खारिज कर दिया। इस मामले में तीन महिला डक्टरों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने बीवाईएल नायर अस्पताल ने अपनी परा स्नातक की पढ़ाई पूरी करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

 Payal Tadvi case: Accused not allowed to continue their study, Bombay High Court rejected appeal

आपको बता दें कि तीनों ही महिला आरोपियों पर पायल तड़वी को खुदकुशी के लिए उकसान का आरोप है। डॉक्टर हेमा अहूजा, भक्ति मेहर और अंकिता खंडेलवाल ने परा स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के लिए अनुमति मांगी, लेकिन उनकी मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने 10 महीने में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। तीनों ही आरोपी डॉक्टर जमानत पर बाहर है। तीनों आरोपी डॉक्टरों के मेडिकल लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। गौरतलब है कि बीवीईएल नायर अस्पताल की सेकेंड ईयर की छात्रा पायल तड़वी ने 22 मई 2019 को अपने हॉस्टल के कमरे में खुदकउसी कर ली छी। अपने सुसाइड नोट में पायल ने तीनों आरोपी महिला डॉक्टरों पर अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था। जिसके बाद तीनों ही डॉक्टरों को इस मामले में आरोपी बनाया गया।

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English summary
Payal Tadvi case: Bombay High Court has rejected the prayer of the accused to continue their studies at Nair Hospital; Court has also revoked the suspension of the license of the accused doctors.
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