बिहार बोर्ड ने 1 नंबर कम आंके छात्रा के मार्क्स, हाईकोर्ट ने लगाया पांच लाख का जुर्माना
पटना हाईकोर्ट ने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना साल 2017 की 10वीं की परीक्षा में सेकेंड टॉपर रहीं भव्या कुमारी के हिंदी परीक्षा में 2 नंबर के सवाल के अंक नहीं जोड़ने के लिए लगाया गया है।
नई दिल्ली। पटना हाईकोर्ट ने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना साल 2017 की 10वीं की परीक्षा में सेकेंड टॉपर रहीं भव्या कुमारी के हिंदी परीक्षा में 2 नंबर के सवाल के अंक नहीं जोड़ने के लिए लगाया गया है। बोर्ड ने भव्या के एक सवाल के जवाब में मिले अंक नहीं जोड़े, जिससे उनके अंक कम रहे गए और वो सेकेंड टॉपर बनीं। अब अंक जुड़ने के बाद वो 2017 की कंबाइन्ड टॉपर बन गई हैं।
सिमुलतला आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली भव्या कुमारी के साल 2017 में 10वीं की परीक्षाओं में 500 में से 464 नंबर आए थे। अपने नंबरों से नाखुश भव्या ने आरटीआई एक्ट के तहत याचिका डालकर बोर्ड से कॉपियों की डूप्लीकेट कॉपी मंगवाई थी। उन्होंने बोर्ड से हिंदी, सोशल साइंस और संस्कृत की कॉपी मांगी थी। उन्हें इस साल मार्च में डूप्लीकेट कॉपियां दी गईं, जिसे देखने के बाद भव्या ने हाईकोर्ट का रुख किया।
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भव्या ने कोर्ट में बताया कि उनकी हिंदी में तीन जवाब और सोशल साइंस-संस्कृत में एक-एक जवाब को गिना नहीं गया है। ये पांच सवाल पूरे छह नंबर के थे। इसके जवाब में बिहार बोर्ड ने कहा कि इनमें से केवल एक ही प्रश्न का अंक जोड़ा जाएगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस चक्रधरी शरण सिंह की बेंच ने बिहार बोर्ड को भव्या के अंक दो हफ्तों के अंदर रिवाइज करने के लिए कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने बिहार बोर्ड पर पांच लाख का जुर्माना भी लगाया है। ये रकम सिमुलतला आवासीय स्कूल को रखरखाव के लिए दी सौंपी जाएगी।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब भव्या के 500 में से 645 अंक हो गए हैं और वो 2017 में प्रदेश की संयुक्त टॉपर बन गई हैं।
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