PAN CARD: जल्द खत्म हो सकती है पैन आवेदन में पिता के नाम की अनिवार्यता
नई दिल्ली। पैन कार्ड (PAN Card) के आवेदन में पिता का नाम लिखने की अनिवार्यता खत्म हो सकती है। आयकर विभाग ने पैन के लिए आवेदन करते समय पिता के नाम का देने की अनिवार्य आवश्यकता को दूर करने का प्रस्ताव रखा है। इस ड्राफ्ट की अधिसूचना के मुताबिक, जहां पैन आवेदक की मां सिंगल पैरेंट हैं तो उस आवेदक को केवल मां का नाम उल्लेख करना होगा। इसके लिए विभाग ने आयकर नियम 114 में बदलाव करने की बात कही है।
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इनकम टैक्स विभाग ने रखा प्रस्ताव
इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि इस संबंध में विभाग के पास कई याचिकाएं आई थीं जिनमें पिता के नाम की अनिवार्यता खत्म करने की अपील की गई थी। इसी के बाद आयकर विभाग ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में कहा है कि अगर कोई आवेदक केवल अपनी मां के साथ रहता है तो वह पैन कार्ड आवेदन फॉर्म में सिर्फ अपनी मां का नाम लिख सकता है।
वर्तमान प्रक्रिया में पैन कार्ड के आवेदन में पिता का नाम लिखना अनिवार्य
वर्तमान मौजूदा प्रक्रिया के तहत पैन कार्ड के आवेदन संबंधित फॉर्म 49ए और 49एए में पिता का नाम लिखना अनिवार्य है। हालांकि पैन कार्ड पर माता या पिता में से किसी एक का नाम लिखे जाने का विकल्प है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के मुताबिक अगर आवेदक की मां उसकी सिंगल पैरेंट हैं और पिता का नाम बताने की स्थिति नहीं है, तो ऐसे में केवल मां का नाम दिया जा सकता है। सीबीडीटी ने इस मसौदे पर स्टेकहोल्डर्स से 17 सितंबर तक राय देने को कहा है।
सीबीडीटी ने इस मसौदे पर मांगी राय
पैन कार्ड सबके लिए जरूरी है। ये कार्ड केवल अपनी पहचान के लिए नहीं बल्कि आयकर मामलों से जुड़े कामों के लिए ये सबसे जरूरी दस्तावेज है। पैन कार्ड बनवाने की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2018 को खत्म तिमाही में 1.96 करोड़ पैन कार्ड जारी हो गए। आपको बता दें कि आप घर बैठे आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर आसानी से e-PAN कार्ड बनवा सकते हैं। वहीं आप घर बैठे पैन कार्ड में गलतियों को सुधार भी सकते हैं। आपको पहले एनएसडीएल ऑनलाइन सर्विस वेबसाइट पर जाकर एप्लिकेशन टाइप बॉक्स में Changes or corrections in existing PAN Data/ Reprint of PAN card पर जाकर स्टेप बाय स्टेप तरीके से पैन कार्ड की गलती को सुधार सकते हैं।
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