पालघर में साधुओं की लिंचिंग की जांच CBI करेगी या नहीं? SC में सुनवाई आज
मुंबई। महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं और उनके ड्राइवर की क्रूरता से हत्या का मामला सीबीआई को सौंपने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, हालांकि राज्य सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है और जिन पुलिस कर्मियों ने इस में ढिलाई दिखाई थी, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा चुका है। बता दें कि मारे गए साधुओं के रिश्तेदार और जूना अखाड़ा साधुओं की मांग हो कि इस मामले में सीबीआई जांच करे और इनलोगों की ओर से ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
Recommended Video
इन लोगों ने राज्य सरकार की जांच पर असंतोष जताया है और कहा है कि उन्हें नहीं लगता है कि इस बारे में जांच अच्छे ढंग से की गई है। मालूम हो कि 16 अप्रैल को 72 साल के संत महाराज कल्पवृक्ष गिरी और 35 साल के सुशील गिरी महाराज अपने गुरु के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए मुंबई से सूरत जा रहे थे। उनकी गाड़ी ड्राइवर निलेश तेलगडे चला रहा था। मुंबई से 140 किलोमीटर दूर पालघर में उग्र भीड़ ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। कहा जाता है कि यह भीड़ इलाके में बच्चा चोर गिरोह के सक्रिय होने की अफवाह के चलते जमा हुई थी। भीड़ ने तीनों को गिरोह का सदस्य समझा और पीट कर मार डाला। घटना का वीडियो सामने आने के बाद देशभर में गुस्से की लहर फैल गई। वीडियो में यह देखा गया कि पुलिस के लोग संत की रक्षा करने की बजाय उन्हें भीड़ के हवाले कर रहे हैं। असहाय बुजुर्ग साधु की इस तरह से हत्या पर लोगों ने तीखा विरोध जताया। महाराष्ट्र सरकार ने घटना की जांच सीआईडी को सौंप दी। लेकिन लोग इससे संतुष्ट नहीं हुए।
महाराष्ट्र की अपराध जांच विभाग (सीआईडी)
इस घटना के ठीक तीन महीने बाद महाराष्ट्र की अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने अदालत में 126 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। सीआईडी ने दहाणु कोर्ट में 126 आरोपियों के खिलाफ दो चार्जशीट दायर की थी। सीआईडी ने बताया था कि पालघर जिले की धानू तालुका में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में 4,955 पन्ने का आरोपपत्र दाखिल किया गया है और घटना की जांच कर रही टीम ने 808 संदिग्धों और 118 गवाहों से पूछताछ करने के बाद आरोपियों के खिलाफ मजबूत साक्ष्य जुटाए हैं। विज्ञप्ति में बताया गया था कि 154 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 11 नाबालिगों को पकड़ा गया।