पालघर केसः बॉम्बे हाईकोर्ट से रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को मिली बड़ी राहत!
नई दिल्ली। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को पालघर मामले में उनके खिलाफ मामलों के लंबित रहने तक एंकरिंग से रोकने से इनकार कर दिया है। HC ने पाया कि याचिकाकर्ता सूरज ठाकुर SC से पहले ही याचिका में पक्षकार हैं, इसलिए वह इस मांग को सुप्रीम कोर्ट में रख सकते हैं।
गौरतलब है मुंबई के उपनगर पालघर में दो साधुओं सहित तीन व्यक्तियों की पीट-पीट कर हत्या की घटना के मामले में रिपब्लिक चैनल के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने अपने कार्यक्रम में कथित टिप्पणियों की वजह से जांच का सामना कर रहे हैं।
Bombay High Court refused to restrain Republic TV Editor-in-Chief Arnab Goswami from anchoring till the pendency of the cases against him in Palghar matter. The HC observed that petitioner Suraj Thakur is already a party in the petition before SC, so he can put this demand there. pic.twitter.com/XQfzPfi6Kp
— ANI (@ANI) May 12, 2020
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हालांकि अर्नब के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है, जहां से पहले ही अर्नब को गिरफ्तारी से संरक्षण मिला हुआ है। महाराष्ट्र सरकार का आरोप है कि अर्नब पुलिस को धमका रहे हैं और ऐसी स्थिति में उसे उनके दबाव और धमकियों से सुरक्षा चाहिए।
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उल्लेखनीय है गत 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में अर्नब गोस्वामी को उनके खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकी और शिकायतों के संबंध में तीन सप्ताह के लिए गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया था। उक्त सारे प्राथमिकी और शिकायतें पालघर घटना के संबंध में कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के ऊपर कथित मानहानिकारक बयानों को लेकर दायर हुईं हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया है
अर्णब गोस्वामी ने अपने खिलाफ देश के कई राज्यों में प्राथमिकी और शिकायतें दायर किये जाने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अर्णब की याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने अंतरिम आदेश में इन मामलों के साथ ही भविष्य में इसी घटना के संबंध में दायर होने वाली किसी भी नई प्राथमिकी पर कार्यवाही करने पर रोक लगा दी थी।
अर्णब गोस्वामी से मुंबई पुलिस कर चुकी है करीब 12 घंटे लंबी पूछताछ
रिपब्लिक भारत टीवी चैनल के एडिटर गोस्वामी से मुंबई पुलिस ने यह पूछताछ उनके द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर की गई टिप्पणियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के संदर्भ में की गई। अर्णब सोमवार को सुबह करीब 10 बजे मुंबई के एन.एम.जोशी मार्ग पुलिस थाने पहुंचे थे और करीब 12 घंटे तक चली पूछताछ के बाद वे दे रात थाने से बाहर निकल सके। पूछताछ लंबी खिंचने के कारण ही अर्णब सोमवार अपने टीवी चैनल पर रोज शाम सात बजे आनेवाला बहस का शो "पूछता है भारत" भी प्रस्तुत नहीं कर सके।
चैनल ने अर्नब गोस्वामी के हमलावरों की रिहाई पर अफसोस जताया
अर्नब गोस्वामी और उनकी कार पर हमला करने वाले दोनों युवकों को 15 हजार की जमानत पर रिहा किए जाने पर गहरा अफसोस जताया है। इस संबंध उनके चैनल की ओर से जारी बयान में कहा गया कि वे पूछताछ में पुलिस का पूरा सहयोग कर रहे हैं। चैनल ने पुलिस द्वारा इस मामले में लीपापोती किए जाने पर भी अफसोस जताया है।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलग-अलग हिस्सों में 100 से ज्यादा FIR दर्ज कराए
अर्णब के विरुद्ध देश के अलग-अलग हिस्सों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई से बाहर दर्ज सभी एफआईआर रद्द करने का आदेश देते हुए सिर्फ मुंबई में दर्ज एफआईआर को मान्यता दी और अर्णब को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था। इसी मामले में एन.एम.जोशी पुलिस ने सोमवार को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था।