भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को कल पाकिस्तान देगा कॉन्सुलर एक्सेस
इस्लामाबाद। पाकिस्तान भारत के पूर्व नेवी कमांडर कुलभूषण जाधव को कल (2 सितंबर को) कॉन्सुलर एक्सेस उपलब्ध कराएगा। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने रविवार को बताया कि जाधव को विएना कन्वेंशन के तहत कॉन्सुलर एक्सेस दिया जाएगा। बता दें कि, जाधव को पाक की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप पर मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद भारत मामले को हेग (नीदरलैंड) स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) में ले गया था। कोर्ट ने जाधव की फांसी पर रोक लगा दी थी।
उन्होंने कहा यह एक्सेस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) के फैसले और पाकिस्तान के कानून के तहत दी जाएगी। भारत ने 30 अगस्त को स्पष्ट किया था कि कुलभूषण जाधव के लिए तुरंत, प्रभावी और अबाधित काउंसलर एक्सेस चाहते हैं।कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच यानी कॉन्सुलर एक्सेस की इजाजत देने के पाकिस्तान के वादे के करीब छह हफ्ते बाद इस्लामाबाद ने गुरुवार को कहा कि इस मुद्दे पर वह भारत से संपर्क में था।
दरअसल एक अगस्त को पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा था कि फांसी की सजा का सामना कर रहे भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को अगले दिन कॉन्सुलर एक्सेस मुहैया कराई जाएगी। हालांकि, जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस की शर्तों पर दोनों देशों के बीच मतभेदों की वजह से दो अगस्त को दोपहर तीन बजे निर्धारित बैठक नहीं हो पाई थी। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने यहां साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि पाकिस्तान और भारत जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस के मुद्दे पर संपर्क में हैं।
VCCR के आर्टिकल 36 (1) (बी) में कहा गया है कि अगर किसी देश के नागरिक को किसी दूसरे देश में गिरफ्तार किया जाता है, तो देश को बिना देरी किए वीसीसीआर के अधिकारों के तहत उस देश को जानकारी देनी होगी। इसमें देश के अधिकारियों को जानकारी देना और उनसे मदद लेना शामिल है। देश को देश के दूतावास या उच्चायोग को ये जानकारी देना जरूरी है कि उन्होंने उस देश के नागरिक को गिरफ्तार/हिरासत में लिया है।
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