करतारपुर साहिब में हर दिन 500 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन, पाकिस्तान ने रखीं ये शर्तें
नई दिल्ली। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर पाकिस्तान सरकार जल्द ही नए नियम लागू करने की योजना बना रहा है। जिसके तहत वह भारत से करतारपुर साहिब गुरुद्वारे जाने वाले श्रद्धालुओें की संख्या सीमित करना चाह रहा है। इसके अलावा कुछ नए नियम भी लागू करने की य़ोजना बना रहा है। पाकिस्तान सरकार ने इस कॉरिडोर के संचालन को लेकर दोनों देशों की बैठक से पहले भारत को अपनी ओर से तैयार किया गया ड्राफ्ट भेजा है।
पाकिस्तान प्रतिदिन 500 श्रद्धालुओें की संख्या सीमित करेगा
पाकिस्तान द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के मुताबिक, पाकिस्तान परमिट जारी कर प्रतिदिन 500 श्रद्धालुओें की संख्या सीमित करेगा। यह वीजा मुक्त यात्रा होगी, लेकिन तीर्थयात्रियों को भारत से भारतीय पासपोर्ट और सुरक्षा मंजूरी लेनी होगी। यहीं नहीं भारत को तीन दिन पहले यात्रियों की जानकारी देनी होगी। ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय तीर्थयात्रियों का डेटाबेस दोनों देश तैयार करेंगे। इस डेटाबेस में उनकी मौजूदा जानकारी होगी।
कॉरिडोर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुला रहेगा
पाकिस्तान की ओर से भेजे गए प्रस्ताव के मुताबिक, करतारपुर साहिब जाने वाले सभी श्रद्धालु 15 के ग्रुप में प्रवेश करेंगे। यह कॉरिडोर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुला रहेगा। जितने श्रद्धालु दर्शन करते जाएंगे, उसी क्रम में दोनों तरफ उनके नाम और यात्रा के अनुसार डाटाबेस तैयार किया जाएगा। इस दौरान श्रद्धालुओं के बीच कोई विवाद होता है तो उसे कूटनीतिक तरीके से सुलझाया जाएगा।
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पाकिस्तान किसी भी यात्री के प्रवेश को रोक सकता है
पाकिस्तान प्रवेश से इंकार करने का अधिकार, प्रवास की अवधि को कम करना या परमिट दिए जाने के बावजूद किसी भी तीर्थयात्री के अपने क्षेत्र में रहने की अनुमति से इंकार कर सकता है। ऐसा इस स्थिति में किया जाएगा जब किसी तीर्थयात्री को सुरक्षा या अन्य उद्देश्य के लिए अवांछनीय पाया जाता है। कोई भी पक्ष एक महीने का नोटिस देकर किसी भी समय समझौते को समाप्त कर सकता है। यह समझौता सीमा सुरक्षा पर मौजूदा प्रतिबद्धताओं को भी प्रभावित नहीं करता है।
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