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परवेज मुशर्रफ को देश छोड़ने की इजाजत: पाकिस्‍तान कोर्ट

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pervez musharraf
इस्‍लामाबाद। पाकिस्‍तान के पूर्व राष्‍ट्रपति परवेज मुशर्रफ को वहां की एक अदालत ने बड़ी राहत दी है। देशद्राह के मामले में आरोपी परवेज को अदालत ने इजाजत दे दी है कि वो अब देश छोड़कर बाहर जा सकते हैं। इसी के साथ कोर्ट ने मुशर्रफ का नाम इसीएल (एक्जिट कंअ्रोल लिस्‍ट) से हटाने का भी आदेश दे दिया है।

मुशर्रफ के वकील फरोग नसीम ने बताया है कि कोर्ट ने सरकार को 15 दिनों के भीतर यह रोक हटाने का आदेश दिया है। बता दें कि 70 साल के मुशर्रफ ने अपनी विदेश यात्रा पर लगी रोक के खिलाफ अर्जी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने गुरुवार को मंजूर कर लिया। मुशर्रफ ने अपना इलाज कराने और दुबई में मां की देखभाल करने के लिए विदेश जाने की इजाजत मांगी थी, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने उनकी मांग खारिज कर दी थी।

मुशर्रफ को 2007 के आखिर में आपातकाल लगाए जाने से संबंधित आरोपों पर मार्च में दोषी पाया गया था। इसके अलावा मुशर्रफ पर पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या का भी आरोप है। इससे पहले मुशर्रफ़ के वकील की तरफ़ से दायर अपील में कहा गया था कि सरकार बदले की कार्रवाई के तहत ऐसा कर रही है। मुशर्रफ़ के वकील के अनुसार केस तो कई लोगों पर हैं लेकिन उनके विदेश जाने पर कोई पाबंदी नहीं है।

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English summary
In a significant development, a court in Pakistan on Thursday allowed former president Pervez Musharraf to leave the country.
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