पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक के लिए बढ़ी, जेल में मिलेगा घर का खाना
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नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया मामले में पिछले काफी दिनों से जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की कस्टडी को बढ़ा दिया गया है। चिदंबरम को न्यायिक हिरासत को 17 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई मामले में चिदंबरम की कस्टडी को बढ़ा दिया है। इससे पहले चिदंबरम ने पी चिदंबरम ने गुरुवार को जमानत लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और अदालत से मामले की जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था। जिसके बाद कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पी चिदंबरम को दिन में एक बार घर का खाना खाने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि दिन में एक बार चिदंबरम घर का खाना खा सकते हैं।
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति एनवी रमना की अगुवाई वाली एक पीठ से पूछा कि क्या अदालत दशहरा ब्रेक से पहले सुनवाई कर सकती है। शीर्ष अदालत द्वारा चिदंबरम की कानूनी टीम को बताया गया कि तत्काल सुनवाई का अनुरोध भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई द्वारा किया जाएगा। गौरतलब है कि पी चिदंबरम पिछले चार हफ्तों से तिहाड़ जेल में बंद हैं।
पी चिदंबरम ने अपनी जमानत के लिए 11 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे। अपनी अर्जी में चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के सीबीआई अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए जमानत की मांग की थी। चिदंबरम की ओर से अदालत में उनके वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें रखते हुए कहा कि चिदंबरम कभी इंद्राणी मुखर्जी से नहीं मिले और उनकी गवाही को मामले में अहम बनाया गया है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर रख लिया था। सोमवार को अदालत ने जमानत खारिज कर दी थी।
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