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INX मीडिया केस: पी. चिदंबरम को 3 जुलाई तक गिरफ्तारी से राहत

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नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को गुरुवार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 3 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है। इसके साथ ही सीबीआई को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा है। आपको बता दें कि इसी केस पी चिदंबरम का बेटा कार्ति चिदंबरम पहले गिरफ्तार हो चुके है।

P Chidambaram

कल, चिदंबरम ने दिल्ली कोर्ट को एयरसेल-मैक्सिस मनी लॉडरिंग मामले में गिरफ्तारी से बचाने के लिए अग्रिम ज़मानत याचिका दायर की थी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी के सामने अग्रिम जमानत के लिए अपनी याचिका दायर की थी, जिन्होंने चिदंबरम को 5 जून को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश होने का निर्देश दिए थे। सीबीआई ने 28 फरवरी को आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम के बेटे कार्ति को गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत दे दी गई थी।

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कार्ति पर 2007 में आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलाने के लिए पैसे लेने का आरोप है। उस वक्त उनके पिता यूपीए सरकार में वित्तमंत्री थे। सीबीआई ने पिछले साल 15 मई को मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई का आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया को मंजूरी दिलाने में अनियमितताएं बरती गईं और 305 करोड़ रुपये विदेशी निवेश हासिल किया था।

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English summary
P Chidambaram gets interim protection from arrest by CBI till July 3 in the INX Media Case
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