चिदंबरम इस कानून के तहत बनाए गए आरोपी, 7 साल की हो सकती है सजा
नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उनको 26 अगस्त तक सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया गया। पी. चिदंबरम को सीबीआई ने बुधवार देर रात दिल्ली स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने चिदंबरम को विभिन्न धाराओं में आरोपी बनाया है। आइए जानते हैं, इन धाराओं में सजा का क्या प्रावधान है?
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा के तहत आरोपी बनाए गए
आरोप है कि चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया को दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड मंजूरी में अनियमितताएं की गईं। चिदंबरम को सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 8, व 13(2) के साथ 13 (1) (D) और आईपीसी की धारा 120बी के साथ 420 के तहत आरोपी बनाया है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 8 के तहत पैसा लेकर लोक सेवक पर भ्रष्ट और गैरकानूनी साधनों द्वारा असर डालने को अपराध बनाया गया है। इसके तहत 6 महीने से लेकर 5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
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आईपीसी की कई धाराओं में बनाया गया है आरोपी
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 13 (1) (D) के तहत अपने या किसी दूसरे के फायदे के लिए पद का दुरुपयोग करने और धारा 13(2) के तहत लोक सेवक के पद पर रहते हुए क्रिमिनल मिस्कंडक्ट के लिए एक से सात साल की सजा का प्रावधान है, इसके अलावा इस मामले मे जुर्माने का भी प्रावधान है। जबकि आईपीसी की धारा 420 के तहत छल करने और बेइमानी से संपत्ति देने के लिए उकसाने को अपराध बनाया गया है। इसके तहत सात साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
चिदंबरम को सीबीआई ने किया है गिरफ्तार
कांग्रेस के दिग्गज नेता के खिलाफ 120बी के साथ 420 लगाई गई है। 120बी में आपराधिक साजिश का जिक्र किया गया है। अगर चिदंबरम पर लगाए गए आरोप साबित होते हैं और वे दोषी करार दिए जाते हैं तो उनको 120बी के साथ 420 लगाकर सात साल तक की जेल हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बता दें कि कोर्ट ने चिदंबरम को 5 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। आईएनएक्स मीडिया केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया था।