छत्तीसगढ़ में शॉपिंग मॉल, होटल-रेस्टोरेंट खोलने का दिया गया आदेश लेकिन बंद रहेंगे मल्टीप्लेक्स, बार और ऑडिटोरियम
छत्तीसगढ़ में शॉपिंग मॉल, होटल-रेस्टोरेंट खोलने का दिया गया आदेश लेकिन बंद रहेंगे मल्टीप्लेक्स, बार और ऑडिटोरियम
रायपुर। कोरोना महामारी के कहर के बीच देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए देश के अधिकांश राज्यों में अनलॉक करते हुए शॉपिंग मॉल, होटल और मल्टी प्लेक्स खोल दिए गए थे। लेकिन छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए प्रदेश सरकार ने अभी तक बहुत सारी गतिविधियां बंद रखी थी। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने 98 दिन बाद बहुत सारी सुविधाओं में कुछ छूट देने का फैसला सुनाया है।
प्रदेश सरकार ने गुरुवार की शाम क्लबों, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और होटलों को फिर से खोलने की अनुमति देने का आदेश जारी कर दिया हैं। वहीं सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम बंद रखने का आदेश दिया हैं। इसके आलावा गुरुवार को छत्तीसगढ़ परिवहन आयुक्त ने राज्य में जिलों के भीतर और अंतर-ज़िला आवागमन के लिये यात्री बसों को तत्काल प्रभाव से संचालन की अनुमति दे दी है। यात्री बसों के संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया(SOP) का पालन करना होगा।
बता दें पूरे छत्तीसगढ़ में अभी तक होटल और रेस्टोरेंट में अभी तक पार्सल सुविधा ही उपलब्ध थी लेकिन अब इस आदेश के बाद रेस्टोरेंट और होटलों में लोग जाकर व्यंजनों का लुफ्त उठा सकेंगे। इसके साथ ही अब छत्तीसगढ़ में सभी शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे, लेकिन उनमें स्थित मल्टीप्लेक्स, गेमिंग जोन और एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव ने ये आदेश जारी किया। जिसमें लिखा गया कि अभी सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। इन पर फैसला बाद में लिया जाएगा। स्पोर्टिंग कांप्लेक्स और स्टेडियम में अभी केवल खेल संबंधित गतिविधियां ही होंगी। इन जगहों पर दर्शकों जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों पर लगा प्रतिबंध भी जारी रहेगा।