अनुच्छेद 35A पर संविधान पीठ कर सकती है सुनवाई, उमर ने बीजेपी पर साधा निशाना
श्रीनगर। आर्टिकल 35(A) पर जम्मू और कश्मीर की राजनीति में उबाल आ गया है। एक ओर जहां मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पहले ही यह कह चुकी हैं कि यदि 35 A से कोई छेड़छाड़ की गई तो तिरंगे को कांधा देने वाला भी कोई नहीं बचेगा वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के भी सुर सरकार से मिलते नजर आ रहे हैं। सोमवार को श्रीनगर में उमर ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी आर्टिकल 35 A को अदालती रास्ते से खत्म करने में कामयाब हो जाती है तो राज्य विषयक कानून खत्म हो जाएंगे।
उन्होंने कहा कि बाहर के लोग आएंगे और यहां जमीनें खरीदेंगे हैं, सरकारी नौकरियां पाएंगे, अपने बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और सहायता और राहत भी लेंगे। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात यह है कि भाजपा ने आर्टिकल 35A के मसले को जम्मू बनाम कश्मीर बना दिया है। उनका कहना है कि यह कश्मीर के लिए लाभकारी है लेकिन जम्मू के लिए नुकसानदेह है।
जमीन खरीदने वाले यहां क्या करेंगे?
उमर ने कहा कि जो इस राज्य में जमीन खरीदना चाहता है वो यहां क्या करेगा? कश्मीर में रहने वाले लोग ही यहां सुरक्षित महसूस नहीं करते। उन्होंने कहा कि मुझसे लिखित ले लीजिए कि कश्मीर में जमीन खरीदने और रोजगार की तलाश करने से पहले वे जम्मू आएंगे। उमर ने कहा कि भाजपा आर्टिकल 370 को भी खत्म करना चाहती है लेकिन उसे इस बात का एहसास हुआ कि यह संसद के बिना नहीं हो सकता। अब वो अदालत जा रहे हैं और दूसरे लोगों से केस लड़ने के लिए कह रहे हैं।
उमर ने कहा कि राज्य के किसी भी क्षेत्र को आर्टिकल 35 ए हटाने से लाभ नहीं होगा, मैं सिर्फ भाजपा के प्रोपगैंडा को ठीक कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हुर्रियत, जो कि भारत के संविधान में विश्वास नहीं करता है, उसका आर्टिकल 35 ए पर टिप्पणी करने का हक नहीं है।
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